2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य नहीं, बाद में लागू कानून पहले से नियुक्त अध्यापको पर लागू नहीं : हाइकोर्ट

2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य नहीं, बाद में लागू कानून पहले से नियुक्त अध्यापको पर लागू नहीं : हाइकोर्ट

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