69000 शिक्षक भर्ती: चयन के बाद भी खाली रहेंगी सीटें, चयन से बाहर शिक्षामित्रों को मिल सकता है मौका

🔴पहले चरण में ही करीब तीन हजार से अधिक पदों पर नियुक्ति का इंतजार

🔴 दूसरे चरण में भी अभिलेख भिन्नता वालों को नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापक चयन दो चरणों में भी पूरा नहीं हो सकेगा। चयनितों को बड़ी संख्या में नियुक्ति पद देने के बाद भी हजारों पद खाली रह जाएंगे। इसकी बानगी भर्ती के पहले चरण में ही मिल चुकी है, जब कम पद होने के बाद भी करीब तीन हजार सीटें अभी खाली हैं। दूसरे चरण में भी अभिलेख भिन्न वालों को नियुक्ति पत्र नहीं मिलेंगे। इससे नियुक्ति का तीसरा चरण भी संभावित है, जिसमें खाली पद भरे जा सकते हैं।

परिषदीय स्कूलों की भर्ती की शुरुआत ही एक जून को रिक्त पदों से हुई। उस समय 69000 पदों के सापेक्ष 67867 चयनित ही अर्ह मिले थे। शीर्ष कोर्ट के आदेश पर 31661 पदों के लिए 12 अक्टूबर को सूची जारी हुई, तब सिर्फ 31277 पदों पर चयन किया गया, क्योंकि शेष 384 पदों पर एसटी के चयनित उपलब्ध नहीं थे। पहले चरण की काउंसिलिंग में 28320 को ही नियुक्ति पत्र निर्गत हुआ है, करीब एक हजार मामले अभी विचाराधीन हैं। वहीं, तीन हजार पद खाली रह गए हैं।

अब दूसरे चरण की काउंसिलिंग बुधवार से होगी, इसमें कुल 37339 पदों में से 749 के लिए चयनित नहीं मिले इसलिए 36590 पदों की अनंतिम सूची जारी हुई। इसमें भी परिषद का निर्देश है कि जिन चयनितों के मूल अभिलेख और एनआइसी की ओर से जारी सूचनाओं में भिन्नता हों वह प्रकरण मुख्यालय को भेजे जाएं। तय है कि इसमें भी करीब तीन से चार हजार चयनित नियुक्ति पत्र नहीं पा सकेंगे। ये वही अभ्यर्थी जो लंबे समय तक परिषद मुख्यालय के सामने आवेदन के समय के रिकार्ड में संशोधन करने की मांग कर रहे थे, परिषद ने मौका नहीं दिया और कोर्ट भी कुछ को छोड़कर अधिकांश की याचिका खारिज कर चुका है। अब परिषद को ही अंतिम निर्णय करना होगा।
चयन से बाहर शिक्षामित्रों को मिल सकता मौका
भर्ती में दर्जनों ऐसे शिक्षामित्र हैं जिन्होंने आवेदन में शिक्षामित्र का जिक्र नहीं किया और वे अनंतिम सूची से बाहर हो गए। अब रिक्त पदों पर उन्हें मौका दिया जा सकता है। दोनों चरणों के चयनितों का निर्णय एक साथ होने के आसार हैं।

51,112 रिक्त पदों पर शिक्षामित्रों को भी मौका, सुप्रीमकोर्ट के आर्डर के बाद 69000 शिक्षक भर्ती में विवाद हुआ खत्म

51,112 रिक्त पदों पर शिक्षामित्रों को भी मौका, सुप्रीमकोर्ट के आर्डर के बाद 69000 शिक्षक भर्ती में विवाद हुआ खत्म

कटऑफ का विवाद बुधवार को खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने 60/65 प्रतिशत कटऑफ पर ही भर्ती के आदेश दिए हैं। हालाकि शिक्षामित्रों को अगली शिक्षक भर्ती में एक और मौका मिलेगा। सरकारने इसी मामले में 12 जून को दाखिल इंटरक्यूलेटरी एप्लीकेशन में शीर्ष कोर्ट को यह जानकारी दी थी कि तत्समय शिक्षकों के 51,112 पद खाली थे। यदि कोर्ट 60/65 कटऑफ पर नियुक्ति की अनुमति देती है तो शिक्षामित्रों का हित प्रभावित नहीं होगा अब जबकि जप कोर्ट ने शिक्षामित्रों को एक और मौका देने का आदेश दिया है तो शिक्षकों के रिक्त 51,112 पदों पर शिक्षामित्रों को अवसर मिलने की संभावना बढ़ गई है। 69, 000 भर्ती में 45,357 शिक्षामित्रों ने आवेदन किया था। इनमें से सामान्य वर्ग के 1561 शिक्षामित्रों ने 65 और आरक्षित वर्ग के 6,457 ने 60 प्रतिशत या अधिक अंक हासिल किए थे। इन 8, 018 शिक्षामित्रों को भर्ती के पहले चरण 31,277 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति मिल चुकी है। सामान्य वर्ग के 9,386 शिक्षामित्रों को 45 से 65 जबकि आरक्षित वर्ग के 23,243 को 40 से 60 प्रतिशत के बीच अंक मिले थे। इन्हीं शिक्षामित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका कर 40/45 कटऑफ पर भर्ती का अनुरोध किया था। 

1.37 लाख में 15 हजार को ही मिली तैनातीः बिना टीईटी सहायक अध्यापक पद पर समायोजित 1.37 लाख शिक्षामित्रों का समायोजन सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2017 में निरस्त करदिया था।उससमय शीर्ष अदालत ने दो भर्तियों मेंशिक्षामित्रों को उनकी सेवा के आधार परभारांक देते हुए अवसरदेने का आदेश दिया था। उसके बाद दो शिक्षक भर्तियों में 15018 शिक्षामित्रों को नौकरी मिली थी।

शिक्षक पद पर पूर्व में समायोजित शिक्षा मित्रों के 7वें वेतन आयोग के एरियर की प्रथम किस्त के भुगतान के सम्बंध में।

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69000 शिक्षक भर्ती की राह आसान नहीं, अब 6 अगस्त को होगी भर्ती रद्द करने और CBI जांच को लेकर सुनवाई

सुरक्षित कर लिया गया लेकिन लखनऊ खंडपीठ में भर्ती रद्द कराने के याचिका की सुनवाई होना अभी बाकी है।इस भर्ती में आए दिन कोई ना कोई पेच फंस रहा है। जिसके चलते भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने का नाम ही नहीं ले रही है।करीब डेढ़ साल से कानून के फेर में फंसी यह भर्ती परीक्षा अब सरकार के गले की फांस बन गई है। ऐसे में नौकरी के सपने देख रहे अभ्यर्थियों की दशा पर आसमान से गिरा खजूर पर अटका मुहावरा बिलकुल सटीक बैठता है।अब 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती

परीक्षा को रद्द करने और मामले की जांच सीबीआई से करवाने के लिए याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दाखिल की गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई के लिए 6 अगस्त की तारीख तय की है।यूपी सरकार की तरफ से महाधिवक्ता बहस करेंगे।अभी तक जितनी भी सुनवाई हुई है महाधिवक्ता हाजिर नहीं हुए हैं।दायर याचिका में कहा गया है कि 6 जनवरी 2019 को इस परीक्षा के बाद पेपर लीक के संबंध में एसटीएफ तथा केंद्र अधीक्षकों द्वारा प्रदेश के कई स्थानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिससे व्यापक स्तर पर पर्चा लीक होने की बात साबित होती है। आज भी एसटीएफ इस केस में विवेचना कर रहा है,लेकिन अभी तक चन्द्रमा यादव एवम मायापति दुबे एवम केएल पटेल के गुर्गों को पकड़ने में नाकामयाब रही है।बन्टी पाण्डेय ने बताया कि एसटीएफ की जांच इस मामले में लीपापोती कर रही है।उन्होंने मुख्यमंत्री श्री योगि आदित्यनाथ जी से इस भर्ती की सीबीआई जांच के लिए कई बार गुहार भी लगाई।अब याचिका में परीक्षा को निरस्त करने तथा एसटीएफ पर सरकार के दवाब में काम करने के आधार पर सीबीआई जांच कराये जाने की मांग की गयी है। आपको बता दें कि अजय कुमार ओझा तथा उदयभान चौधरी की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में यह याचिका दाखिल की गई है।सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में प्रदेश सरकार तथा परीक्षा नियामक प्राधिकरण की ओर से प्रदेश के महाधिवक्ता स्वयं बहस करेंगे जो आज अभी तक हुई बहस में उपलब्ध नहीं हुए हैं। इसलिए अब इस मामले की सुनवाई 8 अगस्त को होगी।वही बन्टी पाण्डेय जी के द्वारा बताया गया है कि कोर्ट में जो साक्ष्य भर्ती रद्द कराने के लिए लगाए गए हैं वो अकाट्य साक्ष्य हैं  उसको देखते हुए न्यायालय भर्ती को जरूर रद्द करेगी।

अध्यापक प्रमाण पत्र सत्यापन फार्म, व शिक्षा मित्र/अनुदेशक प्रमाण पत्र सत्यापन फार्म, डाऊनलोड करें

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69000 भर्ती: 7 जुलाई को SC में शिक्षामित्र भी रखेंगे अपना पक्ष


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