निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अंतर्गत आस-पास के अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों का 25% की सीमा के अंतर्गत प्रवेश के उपरांत शुल्क प्रतिपूर्ति के संबंध में जारी आदेश

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