04 दिन का ही आकस्मिक अवकाश स्वीकृत/अस्वीकृत कर सकेंगे प्र.अ/ इं.प्र.अ, साथ ही Half Day Casual Leave शिक्षकों के लिए दे नहीं, देखें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का आदेश

04 दिन का ही आकस्मिक अवकाश स्वीकृत/अस्वीकृत कर सकेंगे प्र.अ/ इं.प्र.अ, साथ ही Half Day Casual Leave शिक्षकों के लिए दे नहीं, देखें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का आदेश दिन का ही आकस्मिक अवकाश स्वीकृत/अस्वीकृत कर सकेंगे प्र.अ/ इं.प्र.अ, साथ ही Half Day Casual Leave शिक्षकों के लिए दे नहीं, देखें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का आदेश

अब विद्यालय खुलने के बाद उस दिन छुट्टी नहीं ले सकेंगे शिक्षक, अवकाश की नई व्‍यवस्‍था लागू

मानव सम्पदा पोर्टल के जरिए ऑनलाइन छुट्टी में दुरूपयोग पर रोक, नियमों में हुआ यह बदलाव

अब विद्यालय खुलने के बाद उस दिन छुट्टी नहीं ले सकेंगे शिक्षक, अवकाश की नई व्‍यवस्‍था लागू


परिषदीय स्कूलों के शिक्षक अब ऑनलाइन अवकाश में खेल नहीं कर सकेंगे। मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन लिए जा रहे अवकाश का लगातार दुरुपयोग किए जाने पर महानिदेशक ने सख्त निर्णय लिया है।

निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए जाने के बावजूद भी कर्मचारी पिछली तारीख (बैक डेट) में अवकाश के लिए आवेदन कर दे रहे थे। लिहाजा पोर्टल पर अवकाश का आवेदन करते समय कैलेंडर डायलॉग में पीछे की तारीख अब सेलेक्ट नहीं हो सकेगी।

यानि अब कोई भी कर्मचारी पिछली तारीख में किसी भी तरह के अवकाश का आवेदन नहीं कर सकेगा। शिक्षकों को जिस दिन का अवकाश लेना है उस दिन स्कूल समय से 15 मिनट पूर्व तक ही अवकाश का आवेदन पोर्टल पर स्वीकार किया जाएगा।

वर्तमान में सुबह 8 बजे की स्कूल टाइमिंग है तो सुबह 7:45 बजे के बाद उस तारीख का अवकाश आवेदन पोर्टल पर स्वीकार ही नहीं होगा।

महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरन आनंद ने बताया कि ऑनलाइन अवकाश के दुरुपयोग की शिकायत मिल रही थी। इसलिए पोर्टल अपडेट किया गया है अब कोई भी बैक डेट में छुट्टी नहीं ले सकेगा। अवकाश के लिए स्कूल खुलने के 15 मिनट पहले तक ही आवेदन मान्य होंगे।



परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षक विद्यालय खुलने के बाद उस दिन का अवकाश नहीं डाल सकेंगे। विद्यालय खुलने के ठीक 15 मिनट पूर्व तक ही उस दिन की छुट्टी के लिए मानव संपदा पोर्टल पर आवेदन संभव हो सकेगा। अवकाश को लेकर पुरानी व्यवस्था को समाप्त करते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने नए आदेश जारी कर दिए हैं। शिक्षकों की मनमानी छुट्टियों पर अंकुश लगाने के मद्देनजर विभाग ने यह निर्णय लिया है।

छुट्टी का उपयोग कर आवेदन करने की व्यवस्था समाप्त

अभी तक शिक्षक पहले छुट्टियों का उपभोग कर लेते थे उसके बाद आवेदन करते थे। जिसे विभाग स्वीकृत करता था। इस व्यवस्था के तहत शिक्षक जब चाहते अवकाश ले लेते थे। बीमारी या अन्य किसी कार्य के बहाने अपने मर्जी के अनुसार छुट्टियां लेते थे। अब ऐसा नहीं होगा। स्कूल खुलने से सिर्फ पंद्रह मिनट पहले उस दिन या उससे आगे की छुट्टियों के लिए मानव संपदा पोर्टल पर आनलाइन आवेदन कर करना होगा। यदि कोई शिक्षक समय से स्कूल में उपस्थित हो जाता है और अचानक एक-दो घंटे बाद किसी कारण बस उसे उसी दिन छुट्टी की आवश्यकता पड़ती है तो उसे कैसे अवकाश मिलेगा इसको लेकर अभी विभागीय स्तर पर विचार चल रहा है।

मेडिकल व प्रसूति अवकाश के लिए तीन दिन में कर सकेंगे आवेदन

मेडिकल व प्रसूति अवकाश के नियम में भी बदलाव किए गए हैं। विभाग द्वारा ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है कि शिक्षकों को अवकाश लेने के लिए सहूलियत दी जाए। जिससे कि अवकाश लेने के बाद संबंधित शिक्षक तीन दिनों के अंदर पोर्टल पर उसके लिए आवेदन कर सके। शिक्षक स्कूल खुलने से महज पंद्रह मिनट ही पहले ही पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। पहले छुट्टी का उपभोग कर आवेदन करने की चली आ रही व्यवस्था समाप्त कर दी गई है।

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1 ) क्या आकस्मिक अवकाश की यह व्यवस्था उचित है ?
2) क्या बेसिक शिक्षा विभाग में सभी अध्यापकों के पास एंड्राइड फ़ोन है ?
3) क्या सरकार अन्य विभागों की तरह शिक्षकों को एंड्राइड फ़ोन व नेट रिचार्ज की धनराशि की सुविधा प्रदान करती है ?

4) क्या आकस्मिक अवकाश लेने वाली परिस्थितियाँ विद्यालय प्रारम्भ होने के 30 मिनट पहले ही आती हैं ?

सभी शिक्षक/शिक्षिकायें कृपया इस पर विचार अवश्य करें।

एक आदर्श सर्वसम्मति आकस्मिक अवकाश प्रक्रिया हेतु अपने विचार नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अवश्य दें।