प्रान के अभाव में वेतन बाधित नहीं होगा लेकिन प्रान पंजीकरण सभी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से कराना होगा- आदेश जारी.

प्रान के अभाव में वेतन बाधित नहीं होगा लेकिन प्रान पंजीकरण सभी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से कराना होगा- आदेश जारी.

नेता क्यों नहीं लेते NPS का लाभ, विभिन्न कर्मचारी संगठनों की पेंशन से सम्बंधित शिकायतों के दृष्टिगत मुख्य सचिव द्वारा कार्मिक एवं वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई आयोजित, गिनाये NPS के लाभ,

नेता क्यों नहीं लेते NPS का लाभ, विभिन्न कर्मचारी संगठनों की पेंशन से सम्बंधित शिकायतों के दृष्टिगत मुख्य सचिव द्वारा कार्मिक एवं वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई आयोजित, गिनाये NPS के लाभ,

NPS कट रहा है और आप कटवाना बन्द करना चाहते है तो इस सम्बंध में “पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण” ने 4 अक्टूबर 2021 को आदेश जारी किया है ।

✍️NPS कट रहा है और आप कटवाना बन्द करना चाहते है तो इस सम्बंध में “पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण” ने 4 अक्टूबर 2021 को आदेश जारी किया है ।

✍️NPS के सम्बंध में जो सम्भावित प्रश्न हो सकते है उनका उत्तर इस pdf में दिया है “पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण” ने…..।

एनपीएस से समयपूर्व निकासी के नियम बदले : राशि 2.5 लाख से कम है, तो पूरी राशि एकमुश्त दी जाएगी

पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से समयपूर्व निकासी के नियम में बदलाव कर दिए हैं। 21 सितंबर 2021 के सर्कुलर के अनुसार, अगर निवेशक का एनपीएस फंड में 2.5 लाख रुपये के बराबर या उससे कम है, तो पूरी राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा। वहीं, इससे अधिक राशि जमा होने पर केवल 20 राशि निकालने की अनुमति होगी, जबकि शेष राशि का उपयोग एन्युटी खरीदने के लिए किया जाएगा।

सर्कुलर के मुताबिक, समयपूर्व निकासी का यह 80:20 नियम 18-60 वर्ष के बीच एनपीएस में शामिल होने वाले सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के निवेशकों पर लागू होगा। हालांकि, गैर-सरकारी क्षेत्र के मामले में, व्यक्ति को 10 साल के लिए निवेशक होना चाहिए।

गौरतलब है कि एनपीएस से सामान्य निकासी की अनुमति 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु में दी जाती है। इसलिए, 60 वर्ष की आयु से पहले बाहर निकलने की योजना बनाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए समयपूर्व निकासी के नए नियम लागू होंगे। सामान्य निकासी में अगर फंड 5 लाख रुपये से कम या उसके बराबर है, तो पूरी राशि एकमुश्त के रूप में निकाली जा सकती है। अगर फंड 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो निवेशक की संचित पेंशन राशि का कम से कम 40 एन्युटी की खरीद के लिए उपयोग किया जाना है।
मृत्यु के मामले में पूरी राशि कानूनी वारिस को

अंशधारक की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के मामले में जमा पेंशन राशि गैर-सरकारी अंशधारक के कानूनी वारिस को दी जाएगी। सरकारी अंशधारक के मामले में कानूनी उत्तराधिकारियों को एकमुश्त राशि दी जाती है है अगर फंड 5 लाख रुपये से कम या उसके बराबर है। अगर फंड 5 लाख रुपये से अधिक है तो अंशधारक की जमा पेंशन संपत्ति का कम से कम 80 आश्रितों द्वारा डिफॉल्ट एन्युटी की खरीदने के लिए उपयोग किया जाएगा। बाकी शेष 20 का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा।

70 -75 आयु वालों की पेंशन बंद करने का कोई प्रस्ताव नही

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आज स्पष्ट किया कि 70-75 वर्ष आयुवर्ग के केन्द्रीय पेंशनरों के पेंशन बंद करने का उसका कोई प्रस्ताव नहीं है और इस तरह का कोई प्रस्ताव उसके विचाराधीन भी नहीं है। वित्त मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल की एक पत्रिका और एक ऑनलाइन पोर्टल में इस संबंध में प्रकाशित खबर का हवाला देते हुए कहा कि यह खबर पूरी तरह से असत्य है क्योंकि इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उसने पत्र सूचना कायार्लय के फैक्ट चेक के माध्यम

से यह जानकारी देते हुए कहा कि गत 13 सितंबर को इस तरह की खबर प्रकाशित की गइ थी जबकि केन्द्रीय पेंशनधारियों के लिए इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है।

NPS FORM:- नवीन पेंशन योजना(NPS) में आवेदन फार्म डाउनलोड करने व पहले से भरा हुआ सैंपल फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहां पर क्लिक करें

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प्रान के अभाव में वेतन बाधित नहीं होगा लेकिन प्रान पंजीकरण सभी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से कराना होगा- आदेश जारी.

NPS नियमों में हुआ बड़ा बदलाव अब ₹500000 तक निकालना टैक्स फ्री, 75 साल तक मिलेगा पेंशन

नई दिल्ली: सीनियर सिटीजंस के लिए National Pension System (NPS) सरकार की ओर से चलाई जा रही एक शानदार स्कीम है. इसको ज्यादा से ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए समय समय पर बदलाव होते हैं. अब बुजुर्गों को ज्यादा पेंशन मिल सके PFRDA ने कई नए बदलावों के लिए प्रस्ताव दिया है. NPS को लेकर कई सारे बदलावों को हम एक एक करके समझते हैं.

1. NPS में निवेश का दायरा बढ़ेगा

NPS में निवेश की अधिकतम उम्र को बढ़ाकर 70 साल करने का प्रस्ताव दिया गया है. अभी अधिकतम आयु सीमा 65 साल है. यानी 65 साल तक का ही व्यक्ति NPS में निवेश कर सकता है.

2. 75 साल तक चालू रहेगा खाता

PFRDA ने उन सब्सक्राइबर्स को भी बड़ी राहत दी है, प्रस्ताव दिया गया है कि जो 60 साल की उम्र के बाद NPS में शामिल होते हैं, वो अब NPS खाता 75 साल की उम्र तक चालू रख सकते हैं. बाकी सभी दूसरे सब्सक्राइबर्स के लिए मैच्योरिटी की सीमा 70 साल है.

3. 60 पार लोगों की NPS में दिलचस्पी बढ़ी

PFRDA का कहना है कि जब हमने NPS में एंट्री के लिए उम्र की सीमा 60 से बढ़ाकर 65 साल की तो, साढ़े तीन सालों के दौरान 15 हजार सब्सक्राइबर्स ने NPS में अकाउंट खोला, जिनकी उम्र 60 साल के ऊपर थी. PFRDA के चेयरमैन सुप्रतिम बंद्योपाध्याय (Supratim Bandyopadhyay) ने कहा कि इसलिए हमने अधिकतम उम्र की सीमा को और बढ़ाने के बारे में विचार किया.

4. बिना एन्युटी निकाल सकेंगे 5 लाख!

इसके अलावा PFRDA ने प्रस्ताव दिया है कि ऐसे पेंशन फंड जो 5 लाख रुपये से कम हैं, इनमें से पूरा पैसा निकाला जा सके, अभी तक 2 लाख से कम पेंशन फंड वाले ही पूरा पैसा निकाल सकते हैं. ये निकासी टैक्स फ्री होगी. PFRDA ने चालू वित्त वर्ष में NPS में 10 लाख नए सब्सक्राइबर जोड़ने का लक्ष्य रखा है. पिछले साल NPS से 6 लाख नए सब्सक्राइबर जुड़े थे. NPS और अटल पेंशन योजना (APY) में संयुक्त रूप से 1 करोड़ नए सब्सक्राइबर जुड़ने की उम्मीद है.

5. NPS में आएंगे गारंटीड रिटर्न वाले उत्पाद

PFRDA ने NPS के तहत गारंटीड रिटर्न वाले प्रोडक्ट्स लाने का भी प्रस्ताव रखा है. मौजूदा समय में NPS में योगदान का सिस्टम परिभाषित है, यानी पेंशन NPS पेंशन फंड के प्रदर्शन पर निर्भर करती है. PFRDA के मुताबिक, नए गारंटीड रिटर्न वाले उत्पादों की डिजाइनिंग के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) 15-20 दिनों में जारी कर दिया जाएगा.

सरकारी नौकरी परिषदीय शिक्षकों के लिए सिर्फ वेतन मिलने वाली नौकरी ही हो रही साबित, न्यू पेंशन स्कीम (NPS) से भी शिक्षक वंचित

फतेहपुर : 1 अप्रैल 2005 के बाद नौकरी में आए तमाम शिक्षकों की सेवा का करीब एक दशक बीत रहा है लेकिन फंड के नाम पर उनके खाते में टका नहीं है। एक वक्त अपने फंड व सेवानिवृत्ति लाभों के लिए जानी जाने वाली सरकारी नौकरी परिषदीय शिक्षकों के लिए सिर्फ वेतन मिलने वाली नौकरी ही साबित हो रही है। 

परिषदीय स्कूलों में अप्रैल 2005 के बाद सेवा में आए शिक्षकों के वेतन से न्यू पेंशन स्कीम के तहत कटौती करने का फैसला जिले में अब तक पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका है। सैकड़ों बेसिक शिक्षकों की कई साल की नौकरी के बाद भी एक पाई फंड नहीं जमा हो सका है। ओपीएस के समाप्त होने के बाद शासन ने एनपीएस की व्यवस्था दी तो वह भी कई सालों तक अव्यवस्था की शिकार रही। विभाग ने तर्क दिया था कि अब भी सैकड़ों शिक्षकों को प्रान आवंटित नहीं किया जा सका है जिस कारण समस्या आ रही है लेकिन विभाग के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि जिन शिक्षकों को प्रान आवंटित किया जा चुका है उनके वेतन से कटौतीक्यों नहीं की जा रही है। प्रान आवंटित होने के बाद कटौती नहीं बताते हैं कि जिले में ऐसे तमाम शिक्षक हैं जिन्हें प्रान आवंटन किया जा चुका है। पिछले वर्ष विभाग ने ब्लॉकों से प्रान आवंटित व गैर प्रान आवंटित शिक्षकों की सूची मंगाई थी।

बेसिक शिक्षा परिषद विद्यालयों के अधीन नेशनल पेंशन स्कीम NPS से आच्छादित शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के प्रान आवंटन की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

बेसिक शिक्षा परिषद /अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के अधीन नेशनल पेंशन स्कीम से आच्छादित शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के प्रान आवंटन की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।


उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज द्वारा जनपदों से संकलित कर सूचना प्रेषित की गयी है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें संलग्न सूचना के अवलोकन से स्पष्ट है कि जनपद स्तर पर कुल शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की संख्या के सापेक्ष प्रान आवंटन एवं प्रान कटौती प्रारम्भ करने की गति अत्यन्त धीमी है।


इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि नेशनल पेंशन स्कीम से आच्छादित शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के प्रान आवंटन एवं कटौती प्रारम्भ किये जाने संबंधी कार्य में गति प्रदान करते हुए कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

NPS : 40 हो रही है उम्र ,नहीं ले सके हैं पेंशन प्लान! 25000 महीने की पेंशन के लिए निवेश करना होगा इतनी रकम

प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी भी ईपीएफओ की ईपीएस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। दरअसल इसके लिए उन्हें जॉब बदलने पर अपने पीएफ खाते के पैसे को निकालने के बजाय उसे पुरानी कंपनी से नई कंपनी के खाते में ट्रांसफर कराना होगा। पीएफ ट्रांसफर से ईपीएफ के सदस्य ईपीएस (एम्पलॉइज पेंशन स्कीम) के सदस्य बन सकते हैं। खास बात ये है कि पीएफ ट्रांसफर की रकम पर इन्कम टैक्स की छूट भी मिलती है। यदि कोई कर्मचारी 5 साल की समयसीमा से पहले पीएफ का पैसा खाते से निकाल लेता है तो उस रकम पर उसे टैक्स देना होगा।