परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को मिलेगा प्रतिकर अवकाश

प्रयागराज । परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को अब प्रतिकर अवकाश मिलेगा। इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को शिक्षकों को प्रतिकर अवकाश दिए जाने का आदेश दिया है। शिक्षक यदि अवकाश के दिन किसी भी कार्य से ड्यूटी करते हैं तो इसके बदले में उन्हें किसी भी कार्यदिवस पर अवकाश मिलना चाहिए।

1973 से प्रतिकर अवकाश का नियम लागू है। लेकिन पिछले कुछ सालों से शिक्षकों को प्रतिकर अवकाश नहीं मिल रहा था। इस बात को लेकर शिक्षक कई बार अफसरों से गुहार लगा रहे थे।

प्रतिकर अवकाश (COMPENSATORY LEAVE G.O.) शासनादेश: देखें

प्रतिकर अवकाश (COMPENSATORY LEAVE G.O.) शासनादेश: देखें
मैन्युअल ऑफ गवर्नमेंट आर्डर के अध्याय 142 में प्रतिकर अवकाश से संबंधित नियम दिए गए हैं । प्रतिकर अवकाश के सम्बन्ध में सरकारी आदेश नियम संग्रह के प्रस्तर 1089 तथा शासकीय आदेश संख्या 3/2/72, दिनांक 26-7-1973 में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है-

प्रतिकर अवकाश के संबंध में 1973 में सरकार द्वारा जारी किया गया आदेश पत्र, देखें क्या है प्रतिकर अवकाश देने का प्रावधान

प्रतिकर अवकाश के संबंध में जिन लोगों को संशय है कि उसी माह अवकाश मिलेगा 30 दिन के अंदर अवकाश नहीं मिलेगा वह शासन का प्रतिकार का आदेश देखें।
और इसे अपने साथ सुरक्षित रख लें।
(यदि मान लो 31 जनवरी को रविवार है और उसी दिन पल्स पोलियो में ड्यूटी लगी है तो वह उस् माह प्रतिकर अवकाश कैसे ले पाएगा। क्योंकि अगले दिन ही फरवरी माह शुरू हो जाएगा इसलिए 30 दिन के अंदर प्रतिकार अवकाश लेना होता है माह से कोई लेना-देना नहीं)

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