शिक्षा का अधिकार : स्कूलों को फीस प्रतिपूर्ति के लिए प्रोफार्मा जारी

शिक्षा का अधिकार : स्कूलों को फीस प्रतिपूर्ति के लिए प्रोफार्मा जारी

नए सत्र में आरटीई (RTE) के तहत दाखिले की तैयारी शुरू, शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत गरीब बच्चों का निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिला होगा

नए सत्र में आरटीई के तहत दाखिले की तैयारी शुरू हो गई है। राजधानी समेत सभी जनपदों के स्कूलों की मैपिंग कर ब्योरा वेबसाइट पर दर्ज कर दिया गया। ऐसे में एक मार्च से आवेदन की तिथि घोषित की गई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत गरीब बच्चों का निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिला होगा। सत्र 2019-2020 के शैक्षणिक सत्र के लिए स्कूलों की वार्ड के आधार पर मैपिंग कराई गई। इससे निजी स्कूल सीमा क्षेत्र का हवाला देकर छात्रों को टरका नहीं सकेंगे। अपर निदेशक बेसिक शिक्षा ललिता प्रदीप के मुताबिक मैपिंग का काम पूरा हो गया है। सभी जनपदों ने ब्योरा वेबसाइट पर डाल दिए है। ऐसे में एक मार्च से अभिभावक आवेदन कर सकेंगे। यह प्रक्रिया 31 मार्च तक चलेगी। वहीं 11 अप्रैल तक ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन का सत्यापन किया जाएगा। इसके अलावा 16 अप्रैल को लॉटरी निकलेगी, जबकि 30 अप्रैल तक दाखिला होंगे।
250 सौ से अधिक स्कूल मिले बंद : राजधानी में मैपिंग में गत वर्ष लिस्ट में शामिल स्कूलों को खंगाला गया। निरीक्षण में 250 के करीब विद्यालय कागजों पर ही चलते मिले। यह मौके पर बंद हो चुके हैं। ऐसे ही अल्पसंख्यक विद्यालयों को भी सूची से बाहर कर दिया गया। लिहाजा, विद्यालयों की सूची 1873 से घटकर 1314 हो गई।

गत वर्ष छह हजार की हो सके दाखिले : मुफ्त दाखिले को लेकर राजधानी के निजी विद्यालय हर बार आनाकानी करते हैं। गत वर्ष 12 हजार छात्रों की लिस्ट जारी की गई थी, मगर छह हजार विद्यार्थियों का ही दाखिला हो सका था। ऐसे ही वर्ष 2017 में साढ़े तीन हजार विद्यार्थियों को ही मुफ्त पढ़ाई का लाभ मिल सका।

News from dainik jagran news paper 28/02/2019