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69000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों को एक अंक आवंटित किए जाने के मामले में परीक्षा नियामक सचिव को अवमानना नोटिस, एक माह में आदेश का अनुपालन कराते हुए हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश

69000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों को एक अंक आवंटित किए जाने के मामले में परीक्षा नियामक सचिव को अवमानना नोटिस, एक माह में आदेश का अनुपालन कराते हुए हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार पदों पर शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों को एक अंक आवंटित किए जाने पर दाखिल अवमानना याचिका पर परीक्षा नियामक सचिव अनिल भूषण को नोटिस जारी किया गया है।

कोर्ट ने अपेक्षा की है कि एक महीने में खंडपीठ के आदेश का अनुपालन कराते हुए हलफनामा प्रस्तुत करेंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने कुमारी अलका दुबे की अवमानना याचिका पर दिया है।


मामले में हाईकोर्ट की दो जजों की खंडपीठ ने 69 हजार पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में एक सवाल केउत्तर गलत होने पर अभ्यर्थियों को एक अंक आवंटित करने का आदेश पारित किया था। परीक्षा नियामक ने खंडपीठ के आदेश का पालन नहीं किया। मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अपील की थी लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था।

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