Site icon Basic Shiksha Parishad

69000 शिक्षक भर्ती में गृह जनपद आवंटित न करने पर जवाब तलब

69000 शिक्षक भर्ती में गृह जनपद आवंटित न करने पर जवाब तलब


प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में बिजनौर जिला निवासी अनुसूचित जाति के याची को गृह जनपद आवंटित करने के लिए दाखिल याचिका पर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार और अन्य विपक्षियों से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने अमित कुमार चौधरी की याचिका पर दिया है। याचिका में सचिव उप्र बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को क्वालिटी प्वाइंट अंक व जिला वरीयता के आधार पर पुनरीक्षित आवंटन सूची जारी करने संबंधी समादेश जारी करने की मांग की गई है।


याची की तरफ से अधिवक्ता एमए सिद्दीकी ने बताया कि काउंसिलिंग के बाद शाहजहांपुर जिला आवंटित किया गया है। नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिया गया है। याची को 62.5 क्वालिटी प्वाइंट अंक मिले हैं, जबकि विपक्षी संख्या चार से 14 तक ने उससे कम अंक प्राप्त किए हैं और उन्हें गृह जनपद आवंटित किया गया है। कोर्ट ने विपक्षियों को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याची का कहना है कि 1133 सीटें अभी भी खाली हैं, इसलिए उसे गृह जनपद िदया जाए।

Exit mobile version