विद्यालयों में Supportive Supervision करने के लिए जनपद में Academic Resource Person (ARP) का चयन उल्लिखित शासनादेश के अधीन किया जाना है।
1- ARP के चयन हेतु जनपद के उत्कृष्ट शिक्षक जिनके द्वारा suportive supervision, प्रशिक्षण एवं शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने में सराहनीय कार्य किया गया हो,ऐसे शिक्षकों को फॉर्म भरने हेतु प्रोत्साहित किया जाये। जिससे क़्वालिटी पर्सन का चयन हो सके।
2-ARP के चयन हेतु लिखित परीक्षा, मॉडल टीचिंग का प्रदर्शन एवं साक्षात्कार के माध्यम से CDO के अध्यक्षता की समिति द्वारा किया जाएगा।
3.ARG का कार्यकाल 1 वर्ष होगा। परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद एक-एक वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा तथा 3 वर्ष के उपरांत पुनः चयन प्रकिया सम्पन्न होगी।
5. ARP का पदस्थापन जनपद पर होगा ।
6. ARP का चयन केवल अकादमिक कार्यों के लिए ही होगा। supportive supervision और शैक्षिक गुणवत्ता के अवाला कोई अन्य कार्य नहीं करेंगे। ARP से खंड शिक्षा अधिकारी कोई काम नहीं लेंगे।
7. ARP, ज़िला समन्वयक प्रशिक्षण के माध्यम से BSA और DIET प्राचार्य को रिपोर्ट करेंगे।
8. प्रत्येक ब्लॉक के अनुसार विषयवार 5 ARG का चयन किया जाएगा तथा उक्त ब्लॉक के लिए नामित DIET के मेंटर ARP के सदस्य होंगें।
9. प्रत्येक ARP द्वारा माह में प्रेरणा ऐप के माध्यम से 30 विद्यालयों का Supportive supervision करेंगे तथा DIET के मेंटर द्वारा प्रत्येक माह 10 विद्यालयों का Supportive supervision किया जाएगा। इसके लिए डाइट मेंटर को रु0 1000 प्रतिमाह यात्रा भत्ता दिया जाएगा।
10. ARP द्वारा प्रेरणा ऐप पर निर्धारित चेकलिस्ट के आधार पर सपोर्टिव सुपरविजन किया जाएगा।
11. बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा तैयार 3 मॉड्यूल (रेमेडियल टीचिंग-ध्यानाकर्षण फाउंडेशन लर्निंग-आधारशिला और compendium-शिक्षण संग्रह) को विद्यालयों में लागू करने हेतु शिक्षकों को सहयोग करेंगे।
अतः समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शासनादेश में उल्लिखित निर्देशों के क्रम में ARP का चयन एक माह के अन्दर कराना सुनिश्चित करें। यदि चयन में किसी प्रकार की लापरवाही मिली तो संबधित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।