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Good News: केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिल सकता है पुरानी पेंशन योजना का फायदा! मोदी सरकार ने की तैयारी

7th pay commission- केंद्र ने कानून मंत्रालय से ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को लेकर राय मांगी है. अब मंत्रालय से जवाब मिलने का इंतजार है. उम्‍मीद है कि बहुत जल्द सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme-OPS) का फायदा मिल सकता है. मोदी सरकार (Modi Government) कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही इस मांग पर विचार कर रही है.

नई दिल्ली. केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employees) के लिए अच्छी खबर आ रही है. बहुत जल्द सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme-OPS) का फायदा मिल सकता है. जी हां.. केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Yojana) के अधीन आने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Yojana) का फायदा देने का फैसला किया है.

केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही डिमांड पर विचार कर रही है. केंद्र ने कानून मंत्रालय से ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को लेकर राय मांगी है. अब मंत्रालय से जवाब मिलने का इंतजार है. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डा. जितेंद्र सिंह के मुताबिक इस मुद्दे पर कानून मंत्रालय से राय मांगी गई है, उनका जवाब आने के बाद इस पर फैसला हो जाएगा.

जानें किन कर्मचारियों को होगा फायदा?
डॉ. जितेंद्र सिंह ने संसद में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सरकार ने इस मैटर को कानून मंत्रालय के अधीन कर दिया था, लेकिन अभी उनका जवाब नहीं मिला है. उन्‍होंने बताया कि वित्तीय सेवा विभाग पेंशन ओर पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपी एंड पीडबल्यू) उन कर्मचारियों को एनपीएस के दायरे से बाहर करने के संबंध में उचित निर्णय ले सकता है और उन्हें ओपीएस के तहत कवर कर सकता है. ये वे कर्मचारी होंगे, जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 1 जनवरी 2004 को या उससे पहले जारी किया गया था.

संसद में पूछा गया था ये सवाल
संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने यह जवाब दिया. उनसे पूछा गया था कि क्या पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए वित्तीय सेवा विभाग (DFS) और कानून मंत्रालय से उन कर्मचारियों को NPS से बाहर करने और उन्हें पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने के लिए विचार मांगे हैं, जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किए गए.

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