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69000 शिक्षक भर्ती : 60-65% VS 40-45% लाभ व हानि

कल दिनांक 02/05/2019 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में 69000 शिक्षक भर्ती के उत्तीर्णांक मामले में सिंगल बेंच ( रिट न. 1188 मो. रिजवान बनाम उत्तर प्रदेश सरकार) के आये आर्डर 40-45% पासिंग मार्क्स के खिलाफ सुनवाई डिवीजन बेंच लखनऊ में जस्टिस पंकज कुमार जयसवाल व जस्टिस रजनीश कुमार की संयुक्त बेंच मे होगी।

ये याचिकाएं बीटीसी अभ्यर्थियों द्वारा राघवेंद्र सिंह (SPLA- 156/ 2019), सर्वेश सिंह (SPLA- 157/ 2019) , तथा बीएड अभ्यर्थियों द्वारा विनय सिंह (SPLA-158/2019), अखिलेश कुमार शुक्ला ( SPLA- 165/2019) द्वारा दाखिल की गयी है।

ज्ञात हो कि सरकार द्वारा जारी 69000 शिक्षक भर्ती में 6 जनवरी को परीक्षा सम्पन्न होने के बाद सरकार ने 7 जनवरी को सामान्य वर्ग के लिए 60% व समस्त आरक्षित वर्ग के लिए 65% पासिंग मार्क्स जांरी कर दिया था जिसके खिलाफ शिक्षामित्रों ने इस 7 तारीख के जियो को लखनऊ खंडपीठ में चैंलेंज किया था। जिसका ऑर्डर 29 मार्च को सुनाया गया जिसमे जस्टिस राजेश चौहान की बेंच ने 7 तारीख के जियो को अवैध ठहराते हुए पिछली भर्ती 68500 के पासिंग मार्क्स 40-45% को वैध ठहराते हुए सरकार को भर्ती 3 महीने में पूरी करने का निर्देश जारी किया था।


स्टेटमेंट 👇👇

हम शुरू से ही सरकार द्वारा जारी 60-65% (90-97 अंक) उत्तीर्णांक को लेकर तटस्थ है क्योंकि अगर 40-45% में वेकैंसी सम्पूर्ण की गयी तो 60 नम्बर वाला नियुक्ति पा जाएगा और 120 नम्बर वाला अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित रह जाएगा जो कि शिक्षा विभाग के लिए एक काला दिन होगा। ये योग्य और योग्यतम के बीच की लड़ाई है।हम पहले भी लड़े थे और जीत हासिल करने तक लड़ते रहेंगे

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