प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से संबद्ध प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक पद पर भर्ती के लिए भी अब सुपर टीईटी देना होगा। चयन बोर्ड नियमावली में 18 फरवरी 2019 को हुए संशोधन के अनुसार प्राथमिक खंड के अध्यापकों की भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के अनुसार होगी। .
यानि प्राथमिक स्कूल में भर्ती के लिए प्रशिक्षण (बीएड, बीटीसी/ डीएलएड या अन्य समकक्ष कोर्स) और टीईटी या सीटीईटी होना अनिवार्य है। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चयन बोर्ड उसी प्रकार लिखित परीक्षा कराएगा जिस प्रकार बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कराई जाती है।.