लखनऊ : एडेड माध्यमिक स्कूलों के 20 फीसद शिक्षकों का ही आनलाइन तबादला किया जाएगा। अधियाचित यानी जिन पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है, उनके सापेक्ष तबादले नहीं होंगे। यदि किसी वजह से तबादले का आदेश भी हो जाता है तो उसे निरस्त माना जाएगा। शासन ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिया है,
तबादला सूची अब जल्द जारी होगी। प्रदेश के अशासकीय सहायताप्राप्त (एडेड) माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाचार्य व शिक्षकों का पहली बार आनलाइन स्थानांतरण होना है। इसके लिए गुणांक तय करके शिक्षकों से आनलाइन आवेदन लिए गए हैं। शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने तीन अगस्त को शासन को प्रस्ताव भेजा था कि तबादले की सीमा तय कर दी जाए, ताकि एक ही स्कूल से कई शिक्षक हटने से पठन-पाठन प्रभावित न हो।
एक शिक्षक आज के समय में समाज का सबसे सम्मानित व्यक्ति होता है। इसके अलावा एक शिक्षक की नौकरी में बेहतर सैलरी, स्थायित्व व सुरक्षा आदि भी प्राप्त होते हैं जो इसे आज के समय की सबसे बेहतरीन नौकरी बनाते हैं। अगर आप भी ऐसा ही एक करियर बनाना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार एक बेहद ही खास मौका लेकर आई है। उत्तर प्रदेश में जूनियर हाई स्कूल में असिस्टेंट टीचर व प्रिंसिपल के 1894 पदों के लिए चयन प्रक्रिया जारी है। जिसके लिए आपको बस सुपर टेट परीक्षा पास करनी होगी।
इसके अलावा प्रिसिंपल के लिए इसके साथ आपको एक और पेपर भी देना होगा, जिसमें एजूकेशनल मैनेजमेंट ऐंड एडमिनिस्ट्रेशन से प्रश्न पूछे जाते हैं।
सफलता की कहानी टॉपर्स की जुबानी सुपर टेट परीक्षा होने में लगभग एक महीने का ही समय शेष है। ऐसे में आपको स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी होगी। यह परीक्षा क्रैक कर चुके कई छात्र तैयारी के समय सही मार्गदर्शन व प्रैक्टिस पर जोर देते हैं।
इन्हीं में से एक पिंकी पुंदीर का कहना है कि “तैयारी के लिए कड़ी मेहनत के साथ साथ प्रैक्टिस इस परीक्षा में सफलता के लिए बेहद जरूरी है। अक्सर छात्र पढ़ाई तो खूब करते हैं लेकिन प्रैक्टिस सेट हल नहीं करते, जिससे उन्हें परीक्षा में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए तैयारी के साथ साथ हर टॉपिक के ढेरों प्रश्नों को हल करना बेहद आवश्यक है।”
लखनऊ : अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती करने में हो रहे देर पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है और इन्हें जल्द भरने के निर्देश दिए हैं। चयन आयोग को समय पर भर्ती न कर पाने पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट ने इन स्कूलों में वर्षों से पढ़ा रहे तदर्थ शिक्षकों को भर्ती में वेटेज देने और चयनित होने पर पुरानी सर्विसेज को जोड़ने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि इन शिक्षकों को आगे पेंशन इत्यादि मिलने में दिक्कत न हो। जो तदर्थ शिक्षक चयनित नहीं हो पाएंगे वह बाहर कर दिए जाएंगे। जुलाई 2021 तक शिक्षकों के खाली सभी पद भरे जाने और तदर्थ शिक्षकों की व्यवस्था खत्म करने के निर्देश दिए गए हैं।
माध्यमिक स्कूलों में समय पर भर्ती न हो पाने के खिलाफ संजय सिंह व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश संजय किशन और केएम जोजफ की खंडपीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 में दी गई असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह फैसला सुनाया है। उन्होंने शिक्षकों के खाली पदों पर शीघ्र परीक्षा आयोजित कर उन्हें भरने के निर्देश दिए हैं। वहीं वहीं तदर्थ शिक्षकों की पुरानी सर्विस का सत्यापन कराने का जिम्मा राज्य सरकार का होगा। कहा, विद्यार्थियों के हितों के लिए शिक्षकों की पर्याप्त संख्या जरूरी है। ऐसे में जुलाई 2021 से पहले खाली पदों पर भर्ती कर ली जाए। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने बताया कि फैसले का अध्ययन कर क्रियान्वयन किया जाएगा।
अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में शासनादेश 06 नवम्बर 2015 के पश्चात प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, लिपिक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों पर हुई नियुक्ति के विवरणके सम्बन्ध में।