नई दिल्ली। भारतीय सोने खरीदना, सोना पहनना और सोने को घर में रखना शुभ मानते हैं। घर में सोने रखने की भी कोई सीमा तय नहीं है। सरकार ने 1990 में गोल्ड कंट्रोल एक्ट को खत्म कर दिया था। इस एक्ट की मदद से सोना रखने की लिमिट तय थी। एक्ट के खत्म होने के बाद घर में सोना रखनी की कोई सीमा तय नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि घर पर रखे सोने के गहनों के लिए आपको सोर्स बताना होगा। सरकार ने साल 2016 में की गई नोटबंद के बाद सोने के लिए सोर्स को अनिवार्य कर दिया है। CBDT ने घर में रखे गहनों के लिए सोर्स बताना अनिवार्य कर दिया है।
घर में रखा है सोना तो जान लें ये बातें
वहीं घर में सोना रखने को लेकर कुछ नियम भी तय किए गए हैं। इन नियमों के तहत अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी में घर में सोना मिलता है तो विभाग छापे में विवाहित महिला के पास 500 ग्राम गहने जब्त नहीं कर सकती है। मतलब विवाहित महिलाओं को 500 ग्राम तक सोना रखने की अनुमित है। वहीं अविवाहित महिला के पास 250 ग्राम जब्त नहीं होगी। अगर पुरूषों की बात करें तो एक पुरुष के पास 100 ग्राम तक गोल्ड ज्वेलरी है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे जब्त नहीं कर सकता है।
सोने-चांदी के बर्तनों पर टैक्स नहीं
इसके अलावा घर में रखे सोने-चांदी के बर्तनों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि अगर आपके पास तय सीमा से ज्यादा सोना घर में रखा है तो बिना देर किए उसकी रजिस्टर्ड वैलुअर से वैल्यूएशन कराएं। ज्वेलरी की डिटेल के साथ-साथ उसके सोर्स को बताना भी अनिवार्य है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं। अगर आप अपने सोने की ज्वैलरी का सोर्स बताने में असफल रहते हैं तो आयकर विभाग उन गहनों को जब्त कर सकता है।
सोने की वजह से बढ़ सकती है मुश्किल
अगर आपके पास तय सीमा से ज्यादा सोना घर में रखा है और आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उन सोने के गहनों के सोर्स के बारे में जानकारी नहीं दे पाते हैं तो विभाग उस सोने को जब्त कर सकता है। इसके अलावा घर पर रखे गहनों का सोर्स नहीं बताने पर टैक्स भी देना होगा। इन गहनों पर आपको 138% तक का टैक्स देना होगा। हालांकि आपको बता दें कि शादी में मिले गहनों पर टैक्स नहीं लगता। दोस्तों और रिश्तेदारों से मिले गहनों पर टैक्स नहीं लगता। जबकि शादी में मिले गोल्ड के बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा।