उत्तराखंड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा सेवा नियमावली में 14 दिसंबर 2018 को किया 5वां संशोधन

1) उत्तराखंड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा सेवा नियमावली में 14 दिसंबर 2018 को 5वां संशोधन किया गया है।
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2) इसमें दो बिंदुओं पर चर्चा हो रही है –
■ बीएड को द्वितीय वरीयता
■ सेम पोस्ट के लिए कार्यरत शिक्षको को आवेदन न करने की बाध्यता
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3) पहले सेम पोस्ट की बात कर लेते हैं। उत्तरप्रदेश के लिए समीकरण दूसरे हैं। यहां 68500 भर्ती और उससे पूर्व की भर्ती भी कोर्ट के अधीन हैं।
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4) ऐसे में noc देने से रोकना संविधान के आर्टिकल 14, 15, 16, और 21 का उल्लंघन है।
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5) यदि भर्ती कोर्ट में नहीं है तब तो नियोक्ता को रोकने का अधिकार है जैसे उत्तराखंड में रोका गया है लेकिन भर्ती कोर्ट में होने पर noc से रोका नहीं जा सकता।
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6) 68500 भर्ती में 15000, 16448, 12460 के कार्यरत शिक्षको को noc मिली है और उन्होंने जॉइन भी किया है।
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7) रूल के अककॉर्डिंग प्रोबेशन पूरा करने वालो को lien भी दी जाती है यानी वे 1 वर्ष में अंसतुष्ट होने पर पुनः अपनी पुरानी जॉब में वापस आ सकते हैं। 68500 में lien के साथ कई लोगो ने जॉइन किया है।
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.8) NOC न लेकर आवेदन करने से आपका नुकसान है लाभ नहीं। यदि NOC नहीं दी जाती है तो अपना जुरिसिडिक्शन देखकर प्रयागराज/लखनऊ में केस दाखिल कर लीजिए।
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.9) NOC लेने में समय लगता है इसलिए उस केस से आवेदन की अंतिम तिथि भी बढ़ सकती है और परीक्षा भी पोस्टपोन हो सकती है। वैसे भी ट्रांसफर ban है और न भी हो तो भी 8 से 10 वर्ष में भी अपने घर के आसपास आना सम्भव नहं होता है इसलिए 69000 एक opportunity है घर के पास आने की।
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.10) अब बात करते हैं BTC को बीएड के ऊपर वरीयता देने की। तो यह नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को नहीं है।
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.11) NCTE के 23 अगस्त के नोटिफिकेशन के PARA 1(i)a और para 3(a) के आधार पर 5वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया नियम 15(6) का यह हिस्सा ultravires डिक्लेअर कर रद्द कर दिया जाएगा।
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.12) बीएड को बीटीसी के समान ही कंसीडर किया जाएगा नहीं किया तो ऐसा नियम कोर्ट से रद्द होगा। इसलिए यूपी में ऐसा करने का जो सोच रहे हैं उन्हें कुछ हाथ नहीं लगना।
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.13) बिना NOC के अप्लाई करने पर आपको 69000 में काउंसलिंग के समय एक एफिडेविट देना होता है कि आप किसी सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं है वहां समस्या आयेगी या तो झूठा एफिडेविट दीजिये या रिजाइन करके काउन्सलिंग कराइये।
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.14) अब कुछ लोग कहेंगे कि काउन्सलिंग के समय NOC ले लेंगे तो BSA बेवकूफ हैं क्या जो आवेदन के लिए नहीं देंगे और काउन्सलिंग के लिए दे देंगे।
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.15) अब कुछ कहेंगे कि भर्ती का विज्ञापन नहीं आया है इसलिए आवश्यकता नहीं है। तो यह भर्ती परीक्षा भर्ती करने के लिए ही हो रही है। कोर्ट में आप की नियुक्ति कोई चैलेंज न कर दे उससे अच्छा है सेफ खेलिए NOC अभी लीजिये न दे तो कोर्ट में जाइये। जीत होगी।

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