निःशुल्क़ एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधित) अधिनियम 2019 सम्बन्धी केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी, यह हुए परिवर्तन:
🔵 कक्षा पांच और आठ में होगी रेगुलर परीक्षाएँ।
🔵 परीक्षा में फेल होने वाले बच्चों की 2 माह में होगी पुनःपरीक्षा।
🔵 राज्य सरकार पर होगा पुनः परीक्षा में फेल होने वाले बच्चों को कक्षा 5 या 8 में रोके जाने का अधिकार।
🔵 राज्य सरकार का होगा प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक फेल करने या न करने का अधिकार।
🔵 प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी छात्र को विद्यालय से नहीं कर सकेंगे निष्कासित।
🔵 परीक्षा में फेल होने वाले बच्चों की 2 माह में होगी पुनःपरीक्षा।
🔵 राज्य सरकार पर होगा पुनः परीक्षा में फेल होने वाले बच्चों को कक्षा 5 या 8 में रोके जाने का अधिकार।
🔵 राज्य सरकार का होगा प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक फेल करने या न करने का अधिकार।
🔵 प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी छात्र को विद्यालय से नहीं कर सकेंगे निष्कासित।