New Delhi: केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) में कुछ बदलावों की घोषणा की है। केंद्रीय कैबिनेट ने घोषणा की है कि एनपीएस में सरकार के योगदान को 10 फीसद से बढ़ाकर 14 फीसद किया जाएगा। वहीं सरकार ने रिटायरमेंट के बाद एनपीएस खाते से निकाली जाने वाली 60 फीसद राशि को टैक्स फ्री भी कर दिया है। हालांकि एनपीएस में कर्मचारियों का योगदान 10 फीसद ही रहेगा।
मीडिया को संबोधित करते हुए जेटली ने कहा कि कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए एनपीएस में बड़े बदलाव किए गए हैं। एनपीएस के अंतर्गत खाताधारक कुल जमा में से 60 फीसद राशि निकाल सकते हैं जबकि बाकी की 40 फीसद राशि एन्युटी में चली जाती है। एकमुश्त निकासी पर टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाकर 60 फीसद कर दिया गया है। यानी अब पूर्ण निकासी (60 फीसद) कर छूट के दायरे में आएगी।
वर्तमान में कुल कॉर्पस का 60 फीसद हिस्सा अगर एनपीएस सब्सक्राइबर्स निकालता था तो उसमें से 40 फीसद राशि टैक्स फ्री रहती थी जबकि बाकी के 20 फीसद पर टैक्स देना होता था। इस कर छूट का फायदा निकासी की सूरत में हर सेक्शन के कर्मचारी को होगा। जेटली ने बताया कि सरकार के योगदान के बढ़ने से वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान सरकार के खजाने पर 2,840 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। गौरतलब है कि काफी लंबे समय से मांग चल रही थी कि एनपीएस को ईईई (एग्जेंप्ट-एग्जेंप्ट-एग्जेंप्ट) की श्रेणी में लाया जाए जैसा कि ईपीएफ और पीपीएफ में होता है।