69000 शिक्षक भर्ती दो पक्षों की जिद के बीच फंसी, परीक्षा के बाद कटऑफ तय करने के मामले को लेकर शिक्षक भर्ती विवादों में घिरी

69000 शिक्षक भर्ती दो पक्षों की जिद के बीच फंसी, परीक्षा के बाद कटऑफ तय करने के मामले को लेकर शिक्षक भर्ती विवादों में घिरी

4 घंटे तक पड़ताल , BSA FATEHPUR पर कार्यवाही की चेतावनी : जिलाधिकारी फतेहपुर

जिलाधिकारी द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग कार्यालय का निरीक्षण किया गया । विभाग की कार्यप्रणाली में गंभीर खामियां पाई गई, जिसके कारण अध्यापकों के सेवा संबंधी लाभ या अन्य समस्याओं का निस्तारण समय से नहीं किया जा रहा है। मध्यान्ह भोजन योजना, विद्यालय में मरम्मत एवं निर्माण कार्य एवम् महत्वपूर्ण योजनाओं की गहन मानिटिरिंग भी नहीं की जा रही।

✓प्रथम दृष्टया दोषी या शासकीय कार्य में लापरवाह पटल सहायकों का स्पष्टीकरण मांगा गया है । स्पष्टीकरण आख्या का परीक्षण कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

✓इसके अतिरिक्त निरीक्षण में पाई गई निम्नवत गंभीर कमियों को आगामी 10 दिवस में दूर करने हेतु बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है :-

1- अध्यापकों के बाल एवं मातृत्व अवकाश चिकित्सा अवकाश के लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण एवं उनका रजिस्टर में अंकन कराया जाय।

2- विकासखंड खंड बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर से चयनमान वेतन के लंबित मामलों को मंगाकर स्वीकृत करवाना ।

3- पूर्व की विद्यालय निरीक्षण आख्या पर कार्रवाई पूर्ण करना, जिसमें रोके गए वेतन पर उचित निर्णय लेते हुए कटौती या दंड की कार्यवाही सुनश्चित करना ।

4- अध्यापकों के अभिलेख सत्यापन हेतु लंबित मामलों का निस्तारण कराना । जिन अध्यापकों का सत्यापन पूर्ण हो चुका है , उनके एरियर का तुरंत भुगतान कराया जाय ।

5- अध्यापकों की सेवा पुस्तिकाओं को अद्यतन कराना ।

6- अध्यापकों की सेवा का सत्यापन पूर्ण किया जाय ।

7- यदि अध्यापकों का वेतन अनावश्यक रोका जाता है , तो दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

✓लेखा कार्यालय – – –

1- लेखा कार्यालय में खंड शिक्षा कार्यालय स्तर से प्राप्त होने वाले वेतन बिलों एवं एरियर आदि संबंधी कागजातों को तिथि वार रजिस्टर में अंकित कराया जाए तथा उनका भुगतान अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर क्रमानुसार किया जाए । अभी तक लेखा कार्यालय में इस संबंध में कोई रजिस्टर नहीं बनाया गया है ।

2- लेखा कार्यालय में अध्यापकों के जीपीएफ लेजर रजिस्टर में पिछले कई वर्षों की वेतन एवं ब्याज संबंधी प्रविष्ठियां अपूर्ण है तथा उनको लेखा अधिकारियों एवम् कर्मचारियों द्वारा प्रमाणित भी नहीं किया जा रहा है ।
इन अपूर्ण प्रविष्टियों को तत्काल पूर्ण कराया जाय।

– -इस हेतु लेखा कार्यालय तब तक रविवार को खोला जाएगा जब तक यह कार्य पूर्ण नहीं हो जाता ।

3- सेवानिवृत्त शिक्षकों की पेंशन के पुनरीक्षण कार्य को पूर्ण कराया जाय ।

4- नई पेंशन योजना के तहत की जाने वाली कटौती को लेखबद्ध कर अध्यापकों को कटौती की जानकारी दी जाय ।

✓अन्य

1-अध्यापकों को स्कूल टाइम में अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर वीआरसी या जिला कार्यालय या बैंकिंग कार्य को लेकर ना बुलाया जाए ।

2- आध्यापकों की समस्या का समाधान खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से तत्काल कराया जाय । यदि खंड कार्यालय पर अध्यापकों के अभिलेख या प्रार्थना पत्र लंबित पाए जाते है तो खंड शिक्षा अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

3- बेसिक शिक्षा विभाग एवं जिला पंचायत राज अधिकारी संयुक्त रूप से सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालय में शौचालय एवं पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित रहे ।

4- विद्यालयों में अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए साथी बीआरसी एनपीआरसी के माध्यम से शैक्षिक गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाए ।

5- आईजीआरएस प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जाय।

संजीव सिंह
जिलाधिकारी, फतेहपुर।

तय समय पर शिक्षकों की भर्ती ना हुई तो होगी कार्रवाई : दिनेश शर्मा

तय समय पर शिक्षकों की भर्ती ना हुई तो होगी कार्यवाही दिनेश शर्मा

जिला आवंटन आदेश – अगले सत्र में नए सिरे से जिला आवंटन करे सरकार ,

जिला आवंटन केस आदेश

http://WRIA(A)_19737_2018.pdf

आज के आदेश का हिंदी अनुवाद

जिले का आवंटन और उनके संबंधित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति और नियुक्ति शैक्षणिक वर्ष 2018-19 में पूरी हो गई थी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 (1) के उल्लंघन के कारण, जिले की कानून व्यवस्था और कानून के विपरीत आवंटन को आवंटित नहीं किया जा सकता है।
शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर, उत्तरदाताओं द्वारा बनाए गए जिले के आवंटन को अब तक कायम नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह एमआरसी उम्मीदवारों से संबंधित है और उस सीमा तक, इसे रद्द कर दिया गया है।

59. प्रतिवादी सं। 3 को केवल एमआरसी उम्मीदवारों को जिले के आवंटन की प्रक्रिया के लिए निर्देशित किया जाता है, उन्हें अपनी पसंद के जिले के आवंटन के प्रयोजनों के लिए आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के रूप में माना जाता है। यह निर्देश दिया गया है कि जिन MRC अभ्यर्थियों ने यह आरोप लगाया है कि उन्हें MRC उम्मीदवार होने के बावजूद उनकी वरीयता का जिला आवंटित नहीं किया गया है, वे अपने आवेदन प्रतिवादी सं। 3 आज से 3 महीने की अवधि के भीतर और प्रतिवादी सं। 3 को आवश्यक आदेश पर विचार करने और पारित करने के लिए निर्देशित किया जाता है, जैसा कि अगले 3 महीनों के भीतर कानून में कहा गया है।

60. प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा पारित आदेश को अगले शैक्षणिक सत्र, अर्थात, 2020-21 से प्रभावी किया जाएगा, ताकि छात्रों के शिक्षण का नुकसान न हो।

*निष्कर्ष- केवल mrc कैंडिडेट को नए सिरे से जिले आवंटित किए जाय*