नवचयनित जिला समन्वयकों द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 25 मई 2020 तक बढ़ाये जाने का सम्बन्धी राज्य परियोजना निदेशक का आदेश

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BREAKING:- CM योगी ने दिए निर्देश- एक हफ्ते के अंदर शुरु होगी 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया

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69000 नियुक्त शिक्षक समूह से जुड़े

UNO:- लॉकडाउन में स्कूलों के बन्द रहने से बच्चों को बढ़ा खतरा, स्कूलों को सुरक्षित तरीके से खोलने के लिए वैश्विक संगठन ने जारी की गाइडलाइंस

संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी : लॉकडाउन में स्कूलों के बन्द रहने से बच्चों को बढ़ा खतरा, स्कूलों को सुरक्षित तरीके से खोलने के लिए वैश्विक संगठन ने जारी की गाइडलाइंस।

संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी : लॉकडाउन में स्कूलों के बंद रहने से बच्चों को खतरा बढ़ा

स्कूलों को सुरक्षित तरीके से खोलने के लिए गाइडलाइंस जारी की वैश्विक संगठन ने

संयुक्त राष्ट्र ने शिक्षण संस्थानों बंद होने से बच्चों के लिए खतरा होने की चेतावनी दी है। यूएन से जुड़े संगठनों ने स्कूलों को दोबारा सुरक्षित तरीके से खोलने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ज्यादातर देशों में स्कूलों को बंद कर दिया गया था। यूनेस्को, यूनिसेफ, विश्व बैंक और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक कारकों से जुडे भाव व खतरों के आकलन के आधार पर दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। इनके मुताबिक, स्कूलों के बंद रहने से संक्रमण स्थानांतरण दर पर बहुत ज्यादा प्रभाव होने के पर्याप्त पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं। लेकिन स्कूलों के बंद रहने का बच्चों की सुरक्षा और सीखने पर प्रतिकूल प्रभाव पहले से ज्यादा है। इससे हालिया दशकों में बच्चों की शिक्षा को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास प्रभावित हो सकते हैं और ज्यादा बुरे हालत में इसका बिल्कुल विपरीत असर भी हो सकता है यानी बच्चों को स्कूल नहीं भेजने का दौर फिर से लौट सकता है।

154 करोड़ बच्चे हैं प्रभावित अधिकार हीन वर्ग पर ज्यादा प्रभाव

यूनेस्को के आकलन के हिसाब से वैश्विक स्तर पर शिक्षण संस्थानों के बंद रहने का प्रभाव करीब 154 करोड़ बच्चों पर पड़ा है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि स्कूल बंद रहने से खासतौर पर समाज के अधिकार हीन वर्ग के बच्चों का भविष्य प्रभावित होगा, जो अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और पोषण के लिए स्कूलों पर ही निर्भर हैं। स्कूलों में इन बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य व स्वच्छता सेवाओं के अलावा मानसिक स्वास्थ्य व मनोवैज्ञानिक सहयोग भी मिलता और नाटकीय तरीके से हिंसा को खतरे, कम उम्र में गर्भधारण आदि समेत कई तरह के लाभ मिलते हैं।

69 हजार शिक्षक भर्ती का एक सप्ताह के भीतर घोषित हो सकता है रिजल्ट, ऐसे होगा मेरिट का निर्धारण

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69000 शिक्षक भर्ती के पंजीकरण, आवेदन और प्रवेश पत्र को दोबारा से डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें

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वैसे तो सभी ने अपने अपने आवेदन फॉर्म वगैरह सम्हाल के रखे होंगे

लेकिन किसी भी साथी का यदि पंजीकरण या आवेदन फॉर्म किसी भी कारणवश खो गया है तो वह अपने पंजीकरण संख्या के द्वारा यहाँ से दुबारा प्राप्त कर सकता है और दूसरों के लिए मदद भी कर सकता है।

कृपया सभी अभ्यर्थियों तक पहुँचा दें।
धन्यवाद

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69000 शिक्षक भर्ती  / कटऑफ अंक पर हाईकोर्ट ने सरकार के पक्ष में सुनाया फैसला, तीन माह में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने का आदेश, मुख्यमंत्री जी ने शुभकामनाएं देते हुए किया अभिनंदन

69000 शिक्षक भर्ती / कटऑफ अंक पर हाईकोर्ट ने सरकार के पक्ष में सुनाया फैसला, तीन माह में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने का आदेश

UP 69000 Assistant Teacher Post Recruitment News Updates On Allahabad High Court Verdict

🔥६९००० संशोधित उत्तर माला आज शाम तक जारी होने की सम्भावना!

69000 शिक्षक भर्ती को लेकर लखनऊ खंडपीठ से सबसे बड़ी खबर न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की अध्यक्षता वाली बेंच ने सरकार द्वारा तय किए गए मानकों 90/97 पर लगाई मोहर 3 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का दिया आदेश।
● बीते उेढ़ वर्ष से कटऑफ अंक विवाद को लेकर कोर्ट में फंसी थी भर्ती प्रक्रिया
● चार लाख अभ्यर्थी कोर्ट के फैसले का कर रहे थे इंतजार
69000 शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट का अहम फैसला, सामान्य 65% व आरक्षित वर्ग 60% अंक पाकर होंगे पास
लखनऊ। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती के कटऑफ अंक विवाद पर बुधवार को फैसला आ गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ सरकार को आदेश दिया है कि तीन माह के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की अध्यक्षता वाली बेंच ने यूपी सरकार द्वारा तय किए गए मानकों 90/97 पर लगाई मोहर तीन महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। इस आदेश के तहत सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 65 फीसद और अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 60 फीसद अंक पाकर उत्तीर्ण होंगे।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने लंबी सुनवाई के बाद तीन मार्च 2020 को फैसला सुरक्षित कर लिया था। यह अहम भर्ती कटऑफ अंक विवाद के कारण करीब डेढ़ वर्ष से अधर में फंसी थी। प्रदेश के करीब चार लाख से ज्यादा अभ्यर्थी निर्णय का इंतजार कर रहे थे। कोर्ट के फैसले के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसले देते हुए मानकों को सही माना है।
हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल व न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार याची सर्वेश प्रताप सिंह व अन्य की याचिका पर फैसला सुनाया है। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए पांच दिसंबर 2018 को एक शासनादेश जारी कर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। छह से 20 दिसंबर 2018 तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए। इस परीक्षा के लिए 4,31,466 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था और लिखित परीक्षा छह जनवरी 2019 को राज्य के 800 परीक्षा केंद्रों पर कराई गई थी। परीक्षा में 4,10,440 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जबकि 21,026 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी थी।
यह था विवाद
भर्ती विज्ञापन में न्यूनतम कटऑफ अंक की बात तो की गई थी, किंतु कटऑफ कितने प्रतिशत होगा इसका जिक्र शासनादेश में नहीं था। लिखित परीक्षा के अगले दिन सात दिसंबर 2019 को न्यूनतम कटऑफ की घोषणा की गई। इसके तहत सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 150 में 97 और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 150 में 90 अंक लाने होंगे। यानी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 65 फीसद और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 60 फीसद अंक पर पास किया जाएगा। इसी कटऑफ को लेकर परीक्षार्थियों ने हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।
यह रही है मांग
उत्तर प्रदेश सरकार ने इससे पहले सितंबर 2018 में 68,500 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में सामान्य व ओबीसी वर्ग के लिए 45 व आरक्षित वर्ग के लिए 40 फीसद कटऑफ अंक तय किया था। अभ्यर्थियों का एक वर्ग पुराना कटऑफ अंक लागू करने की मांग कर रहा है। वहीं, कई अभ्यर्थी शासन की ओर से जारी कटऑफ अंक के भी पक्ष में हैं।

69000 shikshak Bharti Court Order update: माननीय हाईकोर्ट से आया ऑर्डर

आखिर योग्यता की जीत हुई। 90,97 जीत गया।

*69000 शिक्षक भर्ती को लेकर लखनऊ खंडपीठ से सबसे बड़ी खबर न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की अध्यक्षता वाली बेंच ने सरकार द्वारा तय किए गए मानकों 9097 पर लगाई मोहर 3 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का दिया आदेश*

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