7th pay commission Update: रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारियों की कैश पेमेंट और ग्रेच्युटी जारी कर दी है. जनवरी 2020 से जून 2021 के लिए ग्रेच्युटी जारी की गई है. मंत्रालय ने एक ज्ञापन जारी कर इस बात की जानकारी दी है. इस ज्ञापन में 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक महंगाई भत्ता जारी करने की जानकारी दी गई है.
इस अवधि में महंगाई भत्ते की दर बेसिक सैलरी की 17 फीसदी ही रहेगी. बता दें कि इसमें 1 जनवरी 2020 को बढ़े 4 फीसदी डीए, 1 जुलाई 2020 को बढ़े 3 फीसदी डीए और 1 जनवरी 2020 को बढ़े 4 फीसदी डीए की अतिरिक्त इंस्टॉलमेंट्स को जोड़कर 28 फीसदी कर दिया गया है.
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 में निहित मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक, रिटायरमेंट या मृत्यु की तारीख पर डीए को ग्रेच्यूटी की गणना के आधार पर परिलब्धियों के तौर पर गिना जाता है. वित्त मंत्रालय की ओर से जारी ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक रिटायर हुए केंद्रीय कर्मचारियों और पहले से रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए छुट्टी के बदले ग्रेच्युटी और कैश पेमेंट वन टाइम रिटायरमेंट बेनेफिट्स होगा.
यहां जानिए महंगाई भत्ते की दर
1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 – बेसिक सैलरी का 21 फीसदी
1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 – बेसिक सैलरी का 24 फीसदी
1 जनवरी 2021 से 30 मई 2021 – बेसिक सैलरी का 28 फीसदी
सीसीएस (CCS) पेंशन नियम 1972 में निर्धारित अन्य सभी शर्तें और पेंशन और पीडब्ल्यू विभाग के आदेश छुट्टी के बदले ग्रेच्युटी और कैश पेमेंट की गणना करते समय लागू रहेंगे.