कोविड-19 की रोकथाम, उपचार व उसके बचाव के लिए कार्यरत कार्मिकों की संक्रमण से मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को रु० 50 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि दिए जाने के संबंध में अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा शासनादेश जारी।
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