जूनियर हाईस्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 रविवार को सूबे के 697 केंद्रों पर होगी। परीक्षा सूबे के मंडल मुख्यालय वाले जनपदों में बनाए केंद्रों पर आयोजित होगी। पहली पाली में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के प्रथम प्रश्नपत्र की परीक्षा होगी। दूसरी पाली में प्रधानाध्यापक के दूसरे प्रश्नपत्र की परीक्षा होगी। पहली पाली की परीक्षा में कुल 3,36,371 परीक्षार्थी है जबकि दूसरी पाली में 19,559 अभ्यर्थी हैं।
सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से जूनियर हाईस्कूलों सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 के लिए आवेदन लिया गया था। इसकी परीक्षा 17 अक्तूबर को सूबे के मंडल मुख्यालय वाले जिलों में आयोजित होगी। परीक्षा दो पालियों में संपन्न होगी। पहली पाली में सुबह दस से दोपहर साढ़े 12 बजे तक सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक की पहले प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी। जबकि दूसरी पाली में प्रधानाध्यापक के द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा दोपहर दो बजे से तीन बजे के बीच संपन्न होगी। जिले में यह परीक्षा 107 केंद्रों पर होगी। परीक्षा को लेकर परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
सहायक अध्यापक की परीक्षा एक ही पाली में संपन्न होगी। वहीं हाईकोर्ट के आदेश पर स्नातक में पचास प्रतिशत से कम अंक वाले अभ्यर्थियों को सात अक्तूबर को ऑफलाइन मोड में आवेदन का मौका दिया गया था। उनके प्रवेश पत्र भी आज से पीएनपी के वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
आवेदन निरस्त से होने से परेशान अभ्यर्थी पीएनपी पर जुटे
जूनियर हाईस्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 में तमाम अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। वहीं कुछ अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो रहा है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर जानकारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। पीएनपी ने आवेदन निरस्त करने की वजह से संबंधित नोटिस चस्पा कर दिया है। नोटिस में आवेदन निरस्त करने के लिए जिन बिंदुओं को आधार बनाया है, वह लिखा है।
पीएनपी ने ऐसे अभ्यर्थियों का आवेदन निरस्त किया है, जिनका उच्च प्राथमिक स्तर का सीटेट प्रमाणपत्र 2014 से पहले का है। इसके अलावा कुल 12 बिंदु नोटिस में हैं, जिनके आधार पर आवेदन निरस्त किए गए हैं। पीएनपी की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यह नोटिस उनके लिए है, जिन्होंने कोर्ट के आदेश पर ऑफलाइन आवेदन किया है। क्योंकि कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को ही आवेदन की अनुमति दी है।