नई दिल्ली. जिन टैक्सपेयर्स ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपने आयकर रिटर्न का अभी तक ई-सत्यापन (e-verified) नहीं किया है, वे सत्यापन की प्रक्रिया को 28 फरवरी 2022 तक पूरा कर सकते हैं. आयकर विभाग ने करदाताओं को राहत देते हुए सत्यापन (e-verified) की समयसीमा को आगे बढ़ाया है.
कानून के मुताबिक, डिजिटल हस्ताक्षर के बिना इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने पर उसका आधार ओटीपी (Aadhaar OTP), नेटबैंकिंग (Net-banking), डीमैट खाते (Demat account) के जरिए भेजे गए कोड, पहले से ही वैलिडेट किए गए बैंक खाते या एटीएम से सत्यापन करना होता है. यह सत्यापन आयकर रिटर्न दाखिल करने के 120 दिनों के भीतर करना जरूरी है. इसके अवाला ये भी बता दें कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है. इसके बाद फाइल करने पर जुर्माना लगेगा.