भविष्य निधि खाता:- खुद हस्तांतरित कर सकेंगे EPFO, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ऑनलाइन प्रक्रिया को बनाया आसान


भविष्य निधि खाता खुद हस्तांतरित कर सकेंगे, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ऑनलाइन प्रक्रिया को आसान बनाया

यदि आपने हाल ही में नौकरी बदली है और अपने ईपीएफ खाते को नई कंपनी में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इस प्रक्रिया को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने काफी आसान कर दिया है। आप ईपीएफओ की वेबसाइट पर लॉग इन कर पीएफ खाते को खुद ही ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। बस आपको ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया को छह चरणों में पूरा करना होगा। ईपीएफओ के सभी सदस्य इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की इस नई सुविधा से कर्मचारी को पुराने नियोक्ता या मौजूदा कंपनी में किसी के पास चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए जरूरी है कि पीएफ खाता आधार नंबर से लिंक हो। साथ ही मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी जानकारियां भी अपडेट होनी चाहिए।

इन चरणों को पूरा करना होगा
1-  सबसे पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट (www.epfindia.gov.in) पर जाएं। यहां सर्विसेज सेक्शन में दिए फॉर इम्प्लाइज’ लिंक पर क्लिक करें। इससे यूनिफाइड मेंबर पोर्टल खुल जाएगा। यहां यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगइन करें।

2-  इससे आपका प्रोफाइल पेज खुल जाएगा। यहां ‘ऑनलाइन सर्विस लिंक पर जाएं और वन मेंबर वन अकाउंट (ट्रांसफर रिक्वेस्ट) विकल्प पर क्लिक करें। यहां वर्तमान नियुक्ति से जुड़ी निजी जानकारी और पीएफ अकाउंट को वेरिफाई करें।

3-  इसके बाद आप ‘ गेट डिटेल्स’ के विकल्प पर क्लिक करें। इससे आपकी पिछली नियुक्ति के पीएफ खाते का ब्योरा खुल जाएगा। अपने ऑनलाइन क्लेम फॉर्म को अटेस्ट करने के लिए पिछले नियोक्ता और वर्तमान नियोक्ता में से चुनने का विकल्प मिलेगा। आप इसे ऑथराइज्ड सिग्नेिटरी होल्डिंग की उपलब्धता के आधार पर चुनें।

4-  दोनों में से किसी भी नियोक्ता को चुनकर मेंबर आईडी या यूएएन दें।

5-  आखिर में ‘गेट ओटीपी विकल्प पर क्लिक करें। इससे खाते में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा। इसे दर्ज कर सब्मिट करें।

6-  इसके बाद ऑनलाइन आवेदन जमा करने के 10 दिन के भीतर चुनी गई कंपनी या संस्थान को पीडीएफ फॉर्मट में पीएफ खाते के ऑनलाइन ट्रांसफर आवेदन की सेल्फ अटेस्ट कॉपी जमा करें। कंपनी का अप्रूवल मिलने के बाद पीएफ खाते को वर्तमान कंपनी के साथ नए पीएफ खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है।

नॉमिनी जोड़ने की अंतिम तिथि नजदीक
पीएफ खाते को आधार कार्ड से लिंक करने और इससे नॉमिनी को जोड़ना को अनिवार्य कर दिया गया है। इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। अगर ईपीएफओ सदस्य नॉमिनी नहीं जोड़ते हैं तो उन्हें मिलने वाले कई तरह के लाभ रुक जाएंगे।

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