NPS : 40 हो रही है उम्र ,नहीं ले सके हैं पेंशन प्लान! 25000 महीने की पेंशन के लिए निवेश करना होगा इतनी रकम

प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी भी ईपीएफओ की ईपीएस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। दरअसल इसके लिए उन्हें जॉब बदलने पर अपने पीएफ खाते के पैसे को निकालने के बजाय उसे पुरानी कंपनी से नई कंपनी के खाते में ट्रांसफर कराना होगा। पीएफ ट्रांसफर से ईपीएफ के सदस्य ईपीएस (एम्पलॉइज पेंशन स्कीम) के सदस्य बन सकते हैं। खास बात ये है कि पीएफ ट्रांसफर की रकम पर इन्कम टैक्स की छूट भी मिलती है। यदि कोई कर्मचारी 5 साल की समयसीमा से पहले पीएफ का पैसा खाते से निकाल लेता है तो उस रकम पर उसे टैक्स देना होगा।

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