पंचायत सहायक / लेखा सह डाटा इंट्री ऑपरेटर भर्ती को हाईकोर्ट में चुनौती,देखें कोर्ट आर्डर व खबर

पंचायत सहायक / लेखा सह डाटा इंट्री ऑपरेटर भर्ती को हाईकोर्ट में चुनौती,देखें कोर्ट आर्डर व खबर

प्रयागराज। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक / लेखा सह डाटा इंट्री ऑपरेटरों की भर्ती को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। 25 जुलाई को जारी शासनादेश की वैधता की चुनौती याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता से एक हफ्ते में जानकारी मांगी है। याचिका की सुनवाई 20 अगस्त को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने जौनपुर के देवी प्रसाद शुक्ल की याचिका पर दिया है। याचिका में मांग की गई है कि पिछले 15 साल से समान पद पर कार्यरत 37 हजार ग्राम रोजगार सेवकों को 6 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय पर समायोजित किया जाय या पंचायत सहायक भर्ती में आयु सीमा में छूट के साथ कार्य अनुभव की वरीयता देकर चयनित कर नियुक्ति की जाय याची का कहना है कि समान पद पर उनका कार्य संतोषजनक है। शासनादेश में अनुभव को वरीयता देने की व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसा करना मनमानापूर्ण और शक्ति का दुरुपयोग है। इस भर्ती से याचियों की सेवा की अनिश्चितता बनी रहेगी। नई भर्ती में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार का रास्ता बनेगा। अनुभवी बाहर कर दिए जाएंगे। कोर्ट याचियों के हितों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करे।

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.