♦️एनसीटीई द्वारा 28 जून 2018 को बीएड को प्राथमिक में शामिल करने को लेकर आदेश जारी किया गया
♦️NCTE के आदेश के बाद राज्यों ने अपनी बेसिक सेवा नियमावली में संशोधन करते हुए प्राथमिक के लिए बीएड को पात्र मान लिया और शैक्षिक योग्यता के कालम में बीएड को भी डाल दिया
♦️अगस्त 2023 में एनसीटीई का गजट रद्द हो गया ( देवेश शर्मा VS UNION OF इंडिया)
♦️सितम्बर 2023 में NCTE ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर अवगत कराया कि बीएड प्राथमिक में अपात्र हो गया है ।।
♦️इसके बाद अभी राज्य आवश्यक संशोधन करके बीएड को अपनी बेसिक सेवा नियमावली से बाहर कर दें ।।
♦️इस बीच हाई कोर्ट लखनऊ डिविजन बेंच में बीएड बाहर करने के लिए UP सरकार के खिलाफ याचिका लगी थी.
♦️कोर्ट ने कहा जब NCTE ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में निर्देश दिया है तो स्वतः ही बीएड बाहर हो गया है ।।
♦️कोर्ट ने इस संबंध में NCTE के चार सितंबर 2023 के निर्देश का पालन करने को बोला है
♦️अब सरकार बेसिक सेवा नियमावली में संशोधन करके बीएड को योग्यता को प्राइमरी के कालम से हटा देगी ।।
♦️अब नई भर्तियों में बीएड को शामिल नही किया जाएगा