शून्य जनपद की ओर से दाख़िल 2 नयी याचिकाएँ आज सुनवाई हेतु लगीं थीं जिसमें ज़िला वरीयता के नियम 14(1)(a) को रद्द कराने की माँग की गयी है।
आज सुबह कोर्ट नम्बर 2 में इन याचिकाओं पर सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट ने मुकदमा सुने बिना ही इन याचिकाओं को पुरानी याचिकाओं के साथ कनेक्ट कर दिया। इन्ही याचिकाओं में शून्य जनपद के अभ्यर्थीयों को याची बनाया गया है।
उपरोक्त दोनो याचिकाओं पर शून्य जनपद की ओर से अधिवक्ता श्री हिमांशु राघव जी ने बहस की।
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