कोविड-19 महामारी के प्रसार के कारण राजकीय कर्मचारियों की अनुपस्थिति की अवध हेतु अवकाश की अनुमन्यता /Allowance of leave for the period of absence of government employees due to spread of Covid-19 epidemic

कोविड-19 महामारी के प्रसार के कारण राजकीय कर्मचारियों की अनुपस्थिति की अवध हेतु अवकाश की अनुमन्यता

कोविड-19 प्रोटोकॉल के अंतर्गत सुबह 6:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक मास्क की अनिवार्यता

ब्रेकिंग-फतेहपुर अपर जिला मजिस्ट्रेट विनय कुमार पाठक ने 24 बिंदुओं का आदेश जारी करते हुए बताया की कोविड-19 प्रोटोकॉल के अंतर्गत सुबह 6:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक मास्क की अनिवार्यता की जा रही है। साथ ही 2 गज की दूरी व सेनेटाइजर का इस्तेमाल भी करना अनिवार्य किया गया है। इसके साथी साप्ताहिक बंदी यथावत रहेगी। यह आदेश 23 नवंबर से 28 जनवरी 2022 तक के लिए पारित किया गया है।