हाईकोर्ट के आदेश के बाद समाप्त होंगे ए आर पी एस आर जी व जिला समन्वयक के पद
वाराणसी । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खेल स्काउट आदि कार्यों के लिए प्रतिनियुक्त पर भेजे गए अध्यापकों को उनके मूल पद पर अध्यापन कार्य के लिए वापस बुलाने के आदेश दिए हैं । इसके बाद परिषदीय स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता व विद्यालय को सपोर्टिव सुपरविजन प्रदान करने वाले जिले के 50 ए आर पी एस आर जी व जिला समन्वयक संबंधित को उनके पद पर वापस भेजा जाएगा शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में महानिदेशक बेसिक शिक्षा को अध्यापक को से अध्यापन कार्य के लिए जाने का आदेश दिया है।