शिक्षकों के अन्तजनपदीय तबादलों के आवेदन कल से

शिक्षकों के अन्तजनपदीय तबादलों के आवेदन कल से

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाओं के अन्त जिला स्थानान्तरण एवं समायोजन की प्रक्रिया 28 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से इस संबंध में बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया है।

स्थानान्तरण या समायोजन की सारी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन होंगी। परिषद के अधिकृत सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि अन्त जिला स्थानान्तरण/ समायोजन एवं पारस्परिक स्थानान्तरण की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र लखनऊ के माध्यम से 28 अप्रैल से प्रारम्भ की जाएगी। यह प्रक्रिया राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल पर होगी।
बेसिक शिक्षा विभाग ने अंकों के आधार पर श्रेणीबद्ध तरीके से तबादले के मानक तय किए हैं। इसके तहत सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए एक अंक रखा गया है। इसमें अधिकतम 15 अंक हैं। इसके बाद की श्रेणी में असाध्य या गम्भीर रोग से ग्रसित अध्यापक या अध्यापिका (स्वयं/पति या पत्नी/अविवाहित पुत्र/ पुत्री) को रखा गया है। इस श्रेणी के भी 15 अंक हैं।

UP बेसिक शिक्षा विभाग की ट्रांसफर पॉलिसी जारी, अब इन नियमों से ही होंगे श‍िक्षकों के तबादले

बेसिक शिक्षा विभाग के स्थानांतरण नीति जारी हो गई है. अब शिक्षकों के तबादले इन्हीं नियमों के तहत किए जाएंगे. इसके तहत अब प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों का जिले के अंदर आनलाइन ट्रांसफर व समायोजन किया जाएगा. पढ़ें इस तबादला नीति के खास ब‍िंदु…

🌑 बे‍स‍िक श‍िक्षा विभाग में बदले तबादला नियम, 10 दिन में खुलेगा पोर्टल
🌑 ऑनलाइन होगी प्रक्र‍िया, पढ़ें तबादला नीति के खास ब‍िंंद


Transfer policy of UP Basic Education Department: उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन विभाग की तबादला नीति जारी हो गई है. प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार की ओर से जारी शासनादेश के मुत‍ाबिक अब बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के स्थानांतरण की कार्यवाही ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण और नगर से नगर संवर्ग में ही होगी. इसके अलावा किसी भी आवश्यकता वाले स्कूल से शिक्षकों का स्थानांतरण या समायोजन नहीं होगा.

ऑनलाइन होगी प्रक्र‍िया

उत्तर प्रदेश के परिषदीय अध्यापकों का जिले के अंदर स्थानांतरण व समायोजन आनलाइन होगा. तबादला नीति के मुताबिक निशुल्क एवं अन‍िवार्य बाल श‍िक्षा का अध‍िकार अध‍िनियम 2009 के मानकों के आधार पर अध‍िक टीचर्स संख्या वाले स्कूल और अध्यापक की जरूरत वाले विद्यालय मानव संपदा पोर्टल पर 30 अप्रैल 2022 को उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर चिह्न‍ित किया जाएगा. अध्यापक की जरूरत वाले विद्यालय का चिह्न‍ित श‍िक्षक विहीन, एकल श‍िक्षक एवं ऐसे विद्यालय जहां से अध‍िक टीचर्स हैं. लेकिन निशुल्क एवं बाल श‍िक्षा कानून के मानकों के अनुसार रिक्त‍ियां हैं.

तबादला नीति

अधिक अध्यापक वाले व शिक्षकों की जरूरत वाले विद्यालयों को चिन्हित करके वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और सबसे पहले सरप्लस शिक्षकों से 25 विद्यालयों का विकल्प लेकर तबादला किया जाएगा. जरूरत वाले ऐसे विद्यालय जहां के लिए एक ही आवेदन मिला है, उनका स्थानांतरण होगा.

दो साल से कम सर्विस वालों का ट्रांसफर नहीं होगा

ऐसे अध्यापक या अध्यापिका जिनकी सेवा अवधि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख को दो वर्ष से कम होगी तो उन्हें समायोजन प्रक्रिया से अलग रखा जाएगा. आनलाइन पोर्टल पर ऐसे शिक्षक स्वेच्छा से आनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

10 दिन में खुलेगा ऑनलाइन पोर्टल, करें आवेदन

जिले के अंदर समायोजन व स्थानांतरण के लिए 10 दिन में एनआइसी के माध्यम से पोर्टल खोला जाएगा. शिक्षकों की कार्यरत विकासखंड में रिक्ति न होने पर अन्य विकासखंड में भेजे जाएंगे. सरप्लस चिन्हित शिक्षकों को वरिष्ठता के आधार पर अवरोही क्रम में रखा जाएगा. ऐसे ही जिन विद्यालयों में शिक्षकों की जरूरत है उन्हें भी अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा, तब उनका समायोजन होगा.