कब खुलेंगे स्कूल राज्य सरकार ही करेगी तय, HIGH COURT ने STATE GOVERNMENT को दिए निर्देश

लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कोरोना संक्रमण की वजह से प्रदेश के 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद रखे जाने के मुद्दे पर राज्य सरकार को निर्णय लेने के आदेश दिए हैं। साथ ही कहा कि निर्णय लेते समय सरकार को व्यापक जनहित के प्राथमिक सरोकार का व्यापक जनहित के प्राथमिक सरोकार का पालन के लिए याचिका की प्रति राज्य सरकार को मुहैया कराने के निर्देश सरकारी वकील को दिए हैं। कोर्ट ने उक्त टिप्पणी व निर्देश के साथ याचिका निस्तारित कर दी। याची के अधिवक्ता केके पाल की दलील थी कि कोरोना के बढ़ रहे मरीजों के मद्देनजर स्कूलों में शारीरिक दूरी व मास्क लगाने के दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन संभव नहीं है। ऐसे में प्रदेश के 12वीं तक के सभी स्कूलों को कोविड-19 महामारी पूरी तरह खत्म होने या इसकी दवा आने तक बंद रखे जाने के निर्देश राज्य सरकार को दिए जाने चाहिए। उधर, राज्य सरकार की ओर से सरकारी वकील पेश हुए।

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