2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य नहीं, बाद में लागू कानून पहले से नियुक्त अध्यापको पर लागू नहीं : हाइकोर्ट

2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य नहीं, बाद में लागू कानून पहले से नियुक्त अध्यापको पर लागू नहीं : हाइकोर्ट

जूनियर, सीनियर बेसिक स्कूलों में पहले से कार्यरत अध्यापकों पर नहीं लागू होगा टीईटी अनिवार्यता कानून : हाईकोर्ट

जूनियर, सीनियर बेसिक स्कूलों में पहले से कार्यरत अध्यापकों पर नहीं लागू होगा टीईटी अनिवार्यता कानून : हाईकोर्ट

 

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने कहा है कि जूनियर ,सीनियर बेसिक स्कूलों में अध्यापको की नियुक्ति में टीईटी की अनिवार्यता कानून पहले से कार्यरत अध्यापको पर लागू नही होगा।
2010 से पहले से कार्यरत अध्यापक के प्रधानाचार्य नियुक्ति मामले में 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव रखने वाले अध्यापक की नियुक्ति अवैध नही मानी जा सकती।
साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि, टीईटी अनिवार्यता इस कानून के लागू होने से पहले के अध्यापको पर लागू नही होगी। ऐसे में बिना टीईटी पास किये अध्यापन अनुभव के आधार पर प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति की जा सकती है।

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