2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य नहीं, बाद में लागू कानून पहले से नियुक्त अध्यापको पर लागू नहीं : हाइकोर्ट by OmrajFebruary 26, 20198:14 amLeave a comment on 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य नहीं, बाद में लागू कानून पहले से नियुक्त अध्यापको पर लागू नहीं : हाइकोर्टशिक्षा विभाग ALLAHABAD HIGHCOURT, PROMOTION, SENIORITY, UPTET 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य नहीं, बाद में लागू कानून पहले से नियुक्त अध्यापको पर लागू नहीं : हाइकोर्ट