आरक्षण:: 1 फरवरी से जनरल आरक्षण का लाभ

1 फरवरी से जनरल आरक्षण का लाभ

सामान्‍य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों को 1 फरवरी से केंद्र सरकार की नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। केंद्र सरकार की वह नौकरियां जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया की अधिसूचना 1 फरवरी या उसके बाद जारी होगी, उन सभी में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। इस संबंध में केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग ने एक आदेश जारी करते हुए आरक्षण के लिए जरूरी नियमों का उल्लेख किया है। 19 जनवरी को कार्मिक विभाग द्वारा जारी एक कार्यालय ज्ञापन में बताया गया है कि सामान्य वर्ग के वह लोग जिन्होंने अब तक किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ नहीं लिया है और जिनके परिवार की कुल आय 8 लाख रुपये से कम है वह सभी इस नई आरक्षण व्यवस्था के तहत पात्र माने जाएंगे।

विभाग के आदेशानुसार, आरक्षण के लिए आवेदन करने वाले शख्स के साथ उसके माता-पिता, 18 साल से कम उम्र के भाई-बहन, पत्नी और नाबालिग बच्चों को परिवार की श्रेणी में रखा जाएगा। इसके अलावा आरक्षण की अहर्ता की जांच के दौरान परिवार की सभी स्रोतों से कुल आय की जांच की जाएगी। इस दौरान खेती, नौकरी, व्यापार एवं अन्य मदों से परिवार की कुल आय को जोड़ा जाएगा और अगर यह 8 लाख रुपये से कम हो तो ही आवेदक को आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। कैबिनेट द्वारा मंजूर प्रस्ताव के अनुसार, जिन परिवारों के पास 5 एकड़ का या उससे अधिक की खेती योग्य भूमि या 1 हजार स्क्वॉयर फीट या इससे अधिक क्षेत्रफल का घर होगा उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। साथ ही वह लोग जिनके पास 200 गज से अधिक की निगम की गैर अधिसूचित जमीन हो या जिनके पास 100 गज या इससे अधिक की अधिसूचित जमीन हो, वह भी आरक्षण की सीमा से बाहर ही होंगे। विभागीय ज्ञापन के अनुसार, आरक्षण का लाभ लेने के लिए संबंधित आवेदक परिवार को तहसीलदार या उससे ऊपर के सक्षम अधिकारी से अपनी आय और संपत्ति का प्रमाण पत्र लेना होगा। इस प्रमाण पत्र को हासिल कर पाने वाले सभी लोग जो कि अन्य मापदंडों को भी पूरा करते हों, वह 1 फरवरी 2019 या इसके बाद विज्ञापित एवं अधिसूचित हुई केंद्र सरकार की सभी नौकरियों में आरक्षण का लाभ ले सकेंगे।

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