याची के वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा का कहना था कि नियम 12 (8) का हनन नहीं किया जा सकता। सभी पदों पर चयन किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि बोर्ड को एलटी ग्रेड अध्यापक की भर्ती में पदों को घटाने का विवेकाधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यदि बोर्ड को चयन के समय जिला विद्यालय निरीक्षक से रिपोर्ट मंगानी पड़ी तो चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी। पद खाली होने की स्थिति का चयन सूची से कोई सरोकार नहीं है। बोर्ड चयन सूची तैयार करें।