हाईकोर्ट ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में प्रोन्नत प्रधानाध्यापकों और वरिष्ठ सहायक अध्यापकों को जूनियर हाई स्कूल में सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक अध्यापकों के समान वेतन देने पर निर्णय लेने का दिया आदेश
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