दो दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण अग्रिम आदेशों तक स्थगित करने के सम्बन्ध में
Month: March 2021
यूपी पंचायत चुनाव को लेकर दाखिल याचिका के खिलाफ यूपी सरकार ने कैविएट अर्जी दी
यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण सूची को लेकर एक बार फिर असमंजस की स्थिति बन सकती है. यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर अपनी कैविएट अर्जी दी है. इसके तहत सरकार ने कहा कि उसका पक्ष भी सुना जाए.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कैविएट दाखिल किया है. सरकार का कहना है कि पंचायत चुनाव से जुड़ी सुनवाई के दौरान उनका पक्ष भी सुना जाए. बता दें कि, यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव के लिये जारी की गई आरक्षण सूची के लेकर हाईकोर्ट की फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 2015 के नियम के अनुसार ही आरक्षण को लागू करने की व्यवस्था की थी.
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका क्या है
अब ये मामला चुंकि सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है. इस बीच आज यूपी सरकार ने भी इस पर कैविएट दाखिल कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के मुताबिक, हाईकोर्ट के फैसले के बाद जारी की गई नई आरक्षण लिस्ट में दलितों और वंचितों को संविधान में प्रदत्त अधिकारों का हनन हो रहा है. इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है.
वहीं, दूसरी तरफ प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले में बड़ी संख्या में लोग अपनी सहमति दे चुके हैं, और सरकार 2015 को आधार वर्ष मानकर नई सूची भी तैयार करा रही है. लेकिन, दिलीप कुमार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले पर विचार किया जाना चाहिए.
क्या होती है कैविएट अर्जी
कैविएट एक लैटिन शब्द है. इसका अर्थ होता है सतर्क (Be Aware). ये एक सूचना है जो एक पक्ष के द्वारा कोर्ट को दी जाती है. इसके तहत ये कहा जाता है कि, अदालत वादी को बिना नोटिस भेजे विपक्षी पार्टी को कोई भी राहत न दें, और ना ही कोई कार्रवाई करे. ये एक तरह का बचाव होता है जो एक पक्ष द्वारा लिया जाता है. सिविल प्रोसीजर कोड 148(a) के अंतर्गत कैविएट अर्जी दाखिल की जाती है.
एन0सी०ई०आरoटी० पाठ्यपुस्तकों का अभिमुखीकरण एवं प्रशिक्षण अग्रिम आदेशों तक स्थागित करने के संबंध में।
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बेसिक शिक्षा विभाग:- राज्य परियोजना निर्देशक द्वारा जारी हुआ आदेश 24 मार्च से 31 मार्च तक होली का रहेगा पूर्ण अवकाश
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परिषदीय स्कूलों में वार्षिक परीक्षा स्थगित, परीक्षा की नई तारीखें अभी घोषित नहीं
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से प्रदेश में कक्षा एक से आठ तक के स्कूलों में 24 से 31 मार्च तक होली का अवकाश घोषित करने का निर्देश दिए जाने के बाद परिषदीय स्कूलों में 25 व 26 मार्च को होने वाली वार्षिक परीक्षा टल गई है। परीक्षा की नई तारीखें अभी घोषित नहीं की गई हैं।
जिन शिक्षण संस्थानों में परीक्षाएं चल रही हैं, वह पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल के साथ होंगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए परिषदीय स्कूलों की वार्षिक परीक्षा की तारीखें तय की जाएंगी।
BIG BREAKING NEWS : 24 से 31 मार्च तक यूपी में क्लास 1 से 8 तक के सभी स्कूल बंद। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए सीएम के निर्देश पर फैसला।
बांकी शिक्षण संस्थानों में जहां परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, 25 से 31 मार्च तक रहेगी छुट्टी।
bigbreakingnews #Lucknow
24 से 31 मार्च तक यूपी में क्लास 1 से 8 तक के सभी स्कूल बंद। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए सीएम के निर्देश पर फैसला।
बांकी शिक्षण संस्थानों में जहां परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, 25 से 31 मार्च तक रहेगी छुट्टी। #holi #schools
कक्षा -1 से 8 तक परीक्षा /मूल्यांकन व्यवस्था लागू किये जाने संबंध में दिशा-निर्देश
ब्रेकिंग न्यूज़:- बेसिक शिक्षा विभाग में मूल्यांकन का होली के पश्चात अप्रैल के प्रथम सप्ताह में कराए जाने हेतु सतीश चंद्र द्विवेदी जी का अपर मुख्य सचिव को आदेश
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शिक्षा मंत्री के हस्तक्षेप के बाद महानिदेशक ने जारी किया होली अवकाश में शिक्षकों की ड्यूटी न लगाए जाने का आदेश, देखें
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फतेहपुर : सैकड़ो शिक्षकों को पगार का इंतजार
🔴 पटल प्रभारी को दी थी 15 दिन की डेडलाइन
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