शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु परिषदीय अध्यापकों के अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण के संबंध में

शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु परिषदीय अध्यापकों के अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण के संबंध में

महानिदेशक स्कूल शिक्षा उ0प्र0 लखनऊ द्वारा शासन को प्रेषित प्रस्ताव एवं शासन द्वारा पत्र द्वारा की गयी पृच्छा के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि अध्यापको के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1901 (अन संशोधित) के नियम 21 में निम्न प्रावधान किये गये है..

21- स्थानान्तरण: किसी अध्यापक का स्थानान्तरण ग्रामीण स्थानीय क्षेत्र से नगर स्थानीय क्षेत्र में या इसके विपरीत या किसी एक नगर स्थानीय क्षेत्र से उसी जिले के किसी अन्य नगर स्थानीय क्षेत्र में या एक जिले के स्थानीय क्षेत्र से किसी अन्य जिले के स्थानीय क्षेत्र को सिवाय अध्यापक के अनुरोध पर या उसकी सहमति से और दोनों ही दशा में परिषद् के अनुमोदन के नहीं किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 (अद्यतन संशोधित नियम 21 में दिये गये प्रावधानुसार शिक्षक का पदस्थापन/प्रशासनिक दृष्टिकोण से अन्य विद्यालय में स्थानान्तरण / पदस्थापन किये जाने हेतु जनपद स्तर पर गठित समिति का प्रस्ताव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.