69000 शिक्षक भर्ती में अगली कॉउंसलिंग को लेकर जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो निश्चित तौर से संदेह के घेरे में है।अगर सिर्फ चार हजार सीटों बची है तो इसका मतलब है कि भर्ती में किसी न किसी स्तर पर कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई।सरकार को पूरी पारदर्शिता के साथ एक-एक सीट का ब्यौरा देना चाहिए।
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69000 शिक्षक भर्ती के अवशेष पद, देखें जिला बार स्थिति
69000 शिक्षक भर्ती के अवशेष पद, देखें जिला बार स्थिति
शिक्षक भर्ती:- 69000 शिक्षक भर्ती में अवशेष बची रिक्त सीटों का जिलेवार विवरण, जल्द ही पूरी की जाएगी भर्ती
शिक्षक भर्ती:- 69000 शिक्षक भर्ती में अवशेष बची रिक्त सीटों का जिलेवार विवरण, जल्द ही पूरी की जाएगी भर्ती
69000 शिक्षक भर्ती : न्याय व कार्मिक विभाग की राय के बाद रिक्त पदों के सापेक्ष अभिलेखों में विसंगतियों व त्रुटियों के संबंध में स्पष्टीकरण जारी
🔴69000 शिक्षक भर्ती : न्याय व कार्मिक विभाग की राय के बाद रिक्त पदों के सापेक्ष अभिलेखों में विसंगतियों व त्रुटियों के संबंध में स्पष्टीकरण जारी।
🔴69000 शिक्षक भर्ती : 20 मई 2020 के बाद का जाति-निवास प्रमाणपत्र देने वाले अभ्यर्थी बाहर
🔴69000 भर्ती : आवेदन के बाद प्रमाण पत्र में संशोधन होने पर भी मिलेगी नियुक्ति, शिक्षामित्रों को भी मिली राहत, नए निर्देश जारी
लखनऊ। 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित अभ्यर्थी के आवेदन के बाद अंक पत्र में विश्वविद्यालय या संबंधित शैक्षिक संस्थान के स्तर से परिवर्तन हुआ है तो अभ्यर्थी को नियुक्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। वहीं अभ्यर्थी ने बिना किसी रिकॉर्ड के स्वयं के स्तर पर ही वास्तविक प्राप्तांक से अधिक अंक या कम पूर्णांक अंकित करता है तो उसका चयन निरस्त किया जाएगा।
बेसिक शिक्षा विभाग ने भारांक की गणना गलत होने या भारांक का लाभ प्राप्त नहीं होने के चलते नियुक्ति से वंचित रहे शिक्षामित्रों को भी राहत दी है। बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने सहायक अध्यापक भर्ती में रिकॉर्ड की विसंगति को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
शासन ने स्पष्ट किया है कि भर्ती के आवेदन के बाद उनके प्रमाण पत्र या अंक पत्र में पुनर्मूल्यांकन, बैक पेपर में प्राप्त अंक या अन्य किसी कारण से प्राप्तांक में विश्वविद्यालय या संबंधित शैक्षिक संस्थान ने स्वयं परिवर्तन किया है तो ऐसे अभ्यर्थियों को त्रुटिपूर्ण आवेदन के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है।
इसके अलावा शासन ने उन अभ्यर्थियों के चयन निरस्त करने के आदेश दिए हैं जिन्होंने 28 मई 2020 के बाद का जारी जाति एवं निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।
शिक्षामित्रों को भी मिली राहत
बेसिक शिक्षा विभाग ने भर्ती में शिक्षामित्रों को भी राहत दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन शिक्षामित्रों को अधिकतम 25 भारांक प्राप्त हो गया है, लेकिन उनकी सेवा दस वर्ष से कम है। ऐसे अभ्यर्थियों की प्रति वर्ष की सेवा के 2.5 भारांक के आधार पर गणना की जाए।
शिक्षामित्र अभ्यर्थी के वास्तविक भारांक की गणना करने पर यदि संबंधित अभ्यर्थी का गुणांक संबंधित जिले में उनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के गुणांक से अधिक है तो उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। यदि गुणांक अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम है तो उनका प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं।
शिक्षामित्र श्रेणी का लाभ प्राप्त नहीं होने के कारण जिन 138 शिक्षामित्रों का चयन नहीं हो सका है। उनकी सेवा के आधार पर भारांक की गणना कर नियुक्ति देने या चयन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। जिन शिक्षामित्रों के भारांक की गणना करने के बाद गुणांक यदि संबंधित श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के गुणांक से अधिक है तो उनके चयन और जिला आवंटन के लिए स्कूल शिक्षा महानिदेशक की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा यदि शिक्षामित्र का गुणांक उनकी श्रेणी के अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम है तो उनका चयन निरस्त किया जाएगा।
69 हजार शिक्षक भर्ती में 20 मई 2020 के बाद जारी जाति व निवास प्रमाण पत्र का उपयेाग करने वाले अभ्यर्थियों का चयन निरस्त किया जाएगा। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया है।
इस भर्ती में लगभग 1000 ऐसे अभ्यर्थी थे, जिनका चयन सूची में नाम था लेकिन उनके आवेदन पत्र या मूल प्रमाण पत्रों में विसंगतियां थीं। ऐसे अभ्यर्थियों पर न्याय व कार्मिक विभाग की राय के बाद अलग से निर्णय लिया गया है।
इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया है। यह भर्ती 2019 से चल रही है और इसमें चयन सूची जून 2020 में जारी की गई थीं। इसमें कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने 20 मई के बाद का जाति-निवास प्रमाण पत्र लगाया था। 20 मई के बाद का प्रमाणपत्र लगाने वाले अभ्यर्थी अब चयन सूची से बाहर होंगे।
आवेदन के बाद प्रमाण पत्र में संशोधन होने पर भी अभ्यर्थी को मिलेगी नियुक्ति : 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में रिकॉर्ड की विसंगति को लेकर शासन ने जारी किए दिशा-निर्देश,शिक्षामित्रों को भी मिली राहत
लखनऊ। 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित अभ्यर्थी के आवेदन के बाद अंक पत्र में विश्वविद्यालय या संबंधित शैक्षिक संस्थान के स्तर से परिवर्तन हुआ है तो अभ्यर्थी को नियुक्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। वहीं अभ्यर्थी ने बिना किसी रिकॉर्ड के स्वयं के स्तर पर ही वास्तविक प्राप्तांक से अधिक अंक या कम पूर्णांक अंकित करता है तो उसका चयन निरस्त किया जाएगा।
बेसिक शिक्षा विभाग ने भारांक की गणना गलत होने या भारांक का लाभ प्राप्त नहीं होने के चलते नियुक्ति से वंचित रहे शिक्षामित्रों को भी राहत दी है। बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने सहायक अध्यापक भर्ती में रिकॉर्ड की विसंगति को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
शासन ने स्पष्ट किया है कि भर्ती
के आवेदन के बाद उनके प्रमाण पत्र या अंक पत्र में पुनर्मूल्यांकन, बैक पेपर में प्राप्त अंक या अन्य किसी कारण से प्राप्तांक में विश्वविद्यालय या संबंधित शैक्षिक संस्थान ने स्वयं परिवर्तन किया है तो ऐसे अभ्यर्थियों
को त्रुटिपूर्ण आवेदन के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है।
इसके अलावा शासन ने उन अभ्यर्थियों के चयन निरस्त करने के आदेश दिए हैं जिन्होंने 28 मई 2020 के बाद का जारी जाति एवं निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।
शिक्षामित्रों को भी मिली राहत
बेसिक शिक्षा विभाग ने भर्ती में शिक्षामित्रों को भी राहत दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन शिक्षामित्रों को अधिकतम 25 भारांक प्राप्त हो गया है, लेकिन उनकी सेवा दस वर्ष से कम है। ऐसे अभ्यर्थियों की प्रति वर्ष की सेवा के 2.5 भारांक के आधार पर गणना की जाए।
. शिक्षामित्र अभ्यर्थी के वास्तविक भारांक की गणना करने पर यदि संबंधित अभ्यर्थी का गुणांक संबंधित जिले में उनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के गुणांक से अधिक है तो उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। यदि गुणांक अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम है तो उनका प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं।
शिक्षामित्र श्रेणी का लाभ प्राप्त नहीं होने के कारण जिन 138 शिक्षामित्रों का चयन नहीं हो सका है। उनकी सेवा के आधार पर भारांक की गणना कर नियुक्ति देने या चयन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। जिन शिक्षामित्रों के भारांक की गणना करने के बाद गुणांक यदि संबंधित श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के गुणांक से अधिक है तो उनके चयन और जिला आवंटन के लिए स्कूल शिक्षा महानिदेशक
की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा यदि शिक्षामित्र का गुणांक उनकी श्रेणी के अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम है तो उनका चयन निरस्त किया जाएगा।
बेसिक शिक्षा विभाग:- दस्तावेजों के सत्यापन पर होने वाला व्यय विभाग करेगा वहन
दस्तावेजों के सत्यापन पर होने वाला व्यय विभाग वहन करेगा
विधवाओं व महिलाओं को दे दिए दूरदराज के स्कूल : महानिदेशक बोले हमारा उद्देश्य पहले शिक्षक विहीन और केवल 1 शिक्षक वाले स्कूलों को खाली पद भरना है।
नव चयनित 36590 सहायक अध्यापकों को 25 से 27 जनवरी तक वे स्कूल आवंटित
महिलाओं का आरोप शासन के आदेश की गलत व्याख्या कर दी तैनाती
69000 शिक्षक भर्ती:- विद्यालय ज्वाइन करने की प्रक्रिया एवं आवश्यक डॉक्यूमेंट
विद्यालय_ज्वाइन_करने_की_प्रक्रिया👇👇
1- सबसे पहले खंड शिक्षा अधिकारी से अनुमति प्रदान करने के लिए BRC जाएंगे साथ में दो संपूर्ण डाक्यूमेंट्स की फाइलें लेकर जाएंगे एक फाइल स्कूल में भी जमा होगी एक अपने भविष्य के लिए सुरक्षित रखें
Note- 👇👇
दो चरित्र प्रमाण पत्र, मेडिकल की फोटो कॉपी, एक में चरित्र और मेडिकल ओरिजिनल भी लगेंगे नियुक्ति पत्र , विद्यालय आवंटन नियुक्त पत्र, योगदान आख्या अलग से लेकर जाना है 3 फाइल फोटो कॉपी की होगी जब स्वप्रमाणित हुई होगी
2- बीआरसी से जॉइनिंग लेटर पर अनुमति लेने के बाद अपने स्कूल जाएंगे वहां पर जो भी प्रधानाध्यापक अध्यापक उपस्थित होगा उससे अपना पदभार ग्रहण करेंगे
3- पदभार ग्रहण कराने वाला अध्यापक या प्रधानाध्यापक आपकी योगदान आख्या पर जॉइनिंग टाइम नोट कर देंगे एवं प्रमाणित भी कर देंगे
4- उसके बाद विद्यालय में ही अपने व्यवहार पंजिका भर लेंगे एवं उपस्थित पंजिका पर अपने हस्ताक्षर करेंगे
5- पुनः सभी लोग BRC आएंगे और योगदान आख्या खंड शिक्षा अधिकारी जी के वहां जमा कर देंगे
👉उपरोक्त बिंदुओं के अनुसार कार्य पूर्ण करने के बाद आप को अगले दिन से विद्यालय जाना होगा
👉इसके बाद मानव संपदा पोर्टल का फार्म भरकर बीआरसी पर ही जमा करना होगा वहां से एक आईडी प्राप्त होगी जिस पर अपने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे
👉विद्यालय प्रातः 9:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक✍
धन्यवाद🙏
36590 नवनियुक्त अध्यापकों के लिए विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया एवं तकनीकी चरण
36590 शिक्षकों को स्कूल आवंटन हेतु विद्यालयों की सूची तैयार किया जाना
1. नियुक्त अध्यापक/अध्यापिकाओं को ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय आवंटित किये जाने है। जिलाधिकारी द्वारा नगरीय सीमा के विस्तार किये जाने के कारण नगरीय क्षेत्र में अवस्थित विद्यालयों में किसी भी दशा में पदस्थापन की कार्यवाही नहीं की जायेगी।
2. विद्यालय की सूची तैयार करते समय यह ध्यान अवश्य रखा जाये कि यूडायस कोड 2019 के आधार पर चयनित विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय ही है।
3. कम्पोजिट विद्यालय के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं की संख्या के आधार पर उक्त विद्यालय को सूची में सम्मिलित किया जायेगा।
4. जनपद में आवंटित अभ्यर्थियों की संख्या के सापेक्ष 05 अतिरिक्त रिक्तियों को जोड़ते हुए विकल्प प्राप्त करने हेतु रिक्तियां प्रदर्शित की जाय। इस हेतु सर्वप्रथम शिक्षक विहिन विद्यालय, एकल शिक्षक विद्यालय की रिक्तियों को सम्मिलित किया जायेगा। तत्पश्चात यदि अन्य रिक्तियों की आवश्यकता होगी तो दो शिक्षक वाले विद्यालय में जिनका छात्र अध्यापक अनुपात सर्वाधिक है में एक शिक्षक तैनात किया जायेगा।
5. विद्यालयों का चिन्हांकन यूडाइस पर उपलब्ध दिनांक 30.09.2019 की अध्यापक एवं छात्र संख्या जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित है के अनुसार विकासखण्ड विद्यालयवार वैकेन्सी मैट्रिक्स तैयार की जायेगी।
6. विद्यालय में रिक्त पदों की गणना में कार्यरत शिक्षामित्र एवं अनुदेशकों को नहीं जोड़ा जायेगा
7. सर्वप्रथम शिक्षक विहिन विद्यालय की सूची सर्वाधिक छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर अवरोही क्रम में तैयार की जायेगी।
8. एकल शिक्षक वाले विद्यालय की सूची सर्वाधिक छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर अवरोही क्रम में तैयार की जायेगी।
9. दो शिक्षक वाले विद्यालय की सूची सर्वाधिक छात्र अध्यापक अनुपात के अवरोही क्रम में तैयार की जायेगी।
10. यदि छात्र अध्यापक अनुपात समान होने की दशा में अंग्रेजी वर्णमाला के अवरोही क्रम में तैयार की जायेगी।