कर्मचारियों की छुट्टियां बढ़कर हो सकती है 300 एवं पीएफ में होगा बदलाव:- मोदी सरकार

नए श्रम कानूनों को लेकर एक बार फिर श्रम मंत्रालय, उद्योगजगत के प्रतिनिधि और लेबर यूनियन से जुड़े लोगों के बीच चर्चा चल रही है। नए श्रम कानूनों के तहत कर्मचारियों के काम के घंटे, सालाना छुट्टियों, पेंशन, पीएफ, टेक होम सैलरी, रिटायरमेंट आदि के नियमों में बदलाव में होने हैं। यह नये नियम 1 अप्रैल से लागू होने के संभवना है। नए नियमों के तहत कर्मचारियों की अर्जित अवकाश की सीमा और संख्या पर भी अहम फैसला होना बाकी है।

अवकाश की सीमा बढ़ाने की मांग

हिन्दुस्तान को मिली जानकारी के मुताबिक लेबर यूनियनों की तरफ से उठाई गई पीएफ और अर्जित अवकाश की सीमा बढ़ाने की मांग पर भी फैसला होना है।

ईपीएफ के बदलेंगे नियम

भारतीय मजदूर संघ ने सरकार से मांग की है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के समरूप कर्मचारी भविष्य निधि योजना यानी ईपीएफ के तहत पात्रता मानदंड 15,000 रुपये मासिक वेतन से बढ़ाकर 21,000 रुपये किया जाए।

1 अप्रैल से लागू होने है नए श्रम कानून

संसद से श्रम सुधारों से जुड़े नए कानून सितंबर 2020 में पास हुए थे। अब केंद्र सरकार की कोशिश है कि इन्हें इस साल अप्रैल से पहले यानि मौजूदा वित्तवर्ष में ही लागू कर दिया जाए। केंद्र सरकार की तरफ से इस बारे मे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी हितधारकों के साथ बैठक की गई जिसका कई लेबर यूनियनों की तरफ से बहिष्कार भी किया गया है। मामले से जुड़े अधिकारी के मुताबिक कानूनों पर अंतिम दौर की चर्चा चल रही है। सभी मुद्दों का समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है और इसके बाद जल्द ही नियमों को नोटिफाई कर दिया जाएगा।

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.