यूपी के एडेड माध्यमिक कालेजों में क्लर्क बनने के लिए अब पीईटी अनिवार्य, जानें- पूरी डिटेल

लखनऊ । उत्तर प्रदेश के 4512 अशासकीय सहायताप्राप्त (एडेड) माध्यमिक कालेजों में जुगाड़ से लिपिक बनने का रास्ता बंद हो गया है। अब लिपिक बनने के लिए अभ्यर्थियों को चरणवार कड़े इम्तिहान से गुजरना होगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) की प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (पीईटी) अनिवार्य कर दी गई है। इसमें 50 प्रतिशत अंक पाने वाले अभ्यर्थी ही लिपिक बन सकेंगे। मंगलवार को कैबिनेट ने चयन प्रक्रिया पर मुहर लगा दी।

एडेड माध्यमिक विद्यालयों में आमतौर पर कालेज प्रबंधक के करीबी साठगांठ करके नियुक्ति पाते रहे हैं। इसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी भी उनका वेतन निकालने आदि में मददगार बनते रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सत्ता में आने के बाद तिकड़म से लिपिक बनने पर रोक लगा दी थी, इसके विरोध में उच्च न्यायालय में कई मुकदमे विचाराधीन हैं।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए चयन प्रक्रिया तैयार की। इसके तहत लिपिक पद के लिए वे अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे जिनके पीईटी में 50 प्रतिशत अंक हों। पद के सापेक्ष आवेदकों की पीईटी के अंकों के आधार पर मेरिट बनेगी और एक पद के सापेक्ष 10 अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा में शामिल कराया जाएगा।

टंकण परीक्षा उत्तीर्ण होने वालों में से एक पद के सापेक्ष तीन अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए बुलाए जाएंगे। इंटरव्यू कालेज प्रबंधक की अध्यक्षता में गठित पांच सदस्यीय चयन समिति लेगी। इसमें जिला विद्यालय निरीक्षक का प्रतिनिधि, सेवायोजन अधिकारी, पालीटेक्निक का प्राचार्य और जिलाधिकारी की ओर से नामित एससी-एसटी व ओबीसी वर्ग का अधिकारी सदस्य रहेगा।

पीईटी का 80 प्रतिशत और साक्षात्कार के 20 प्रतिशत अंकों के आधार पर चयन सूची बनेगी। इसमें सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। प्रदेश में करीब दो हजार लिपिकों के पद खाली होने की सूचना है। उपमुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा ने बताया कि सरकार शुरू से पारदर्शी तरीके से हर पद पर चयन करा रही है, उसी क्रम में लिपिक पदों पर नियुक्ति के लिए बड़ी पहल की गई है।

अब आयुर्वेद व यूनानी में नर्सों की भर्ती करेगा आयोग : अब आयुर्वेद व यूनानी अस्पतालों में नर्साें की भर्ती उप्र लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी। उत्तर प्रदेश आयुष विभाग (आयुर्वेद) नर्सिंग सेवा नियमावली 2021 व उत्तर प्रदेश आयुष विभाग (यूनानी) नर्सिंग सेवा नियमावली 2021 को मंजूरी दे दी गई। अभी तक विभाग स्तर पर ही इनकी भर्ती की जा रही थी। नई नियमावली में भर्ती आयोग के माध्यम से की जाने की व्यवस्था की गई है। आयुष विभाग द्वारा जल्द आयोग को आयुर्वेद व यूनानी अस्पतालों में नर्सों के खाली पदों को भरने के लिए अधियाचन भेजा जाएगा। नई नियमावली में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के माध्यम से भर्ती की व्यवस्था किए जाने से बड़ी राहत मिलेगी। खाली पदों को निर्धारित समय पर भरा जा सकेगा और अस्पतालों में नर्सों की कमी को भी दूर किया जा सकेगा।

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.