बेसिक शिक्षकों के मानव सम्पदा पोर्टल में अर्जित अवकाश 31 जनवरी 2022 तक अंकित किए जाने का आदेश जारी । Earn Leave Update in Ehrms Portal till 31 January
अर्जित अवकाश
1978 के पूर्व शिक्षको को प्रति वर्ष 3 अर्जित अवकाश मिलता था,
*परन्तु
शासनादेश स.सामान्य -4-1751/10/201-16 दिनांक 24 जून 1978 के अनुसार 1जनवरी 1978 से अब प्रति वर्ष मात्र एक अर्जित अवकाश देय है।
👉अर्जित अवकाश लैप्स नही होता है।
👉अगर आप कैलेंडर वर्ष में अर्जित अवकाश नही लेते है तो अगले कैलेंडर वर्ष में जुड़ जाता है,
👉जैसे–अगर आपने 5 अब तक साल तक सर्विस की है और आप अब तक एक भी अर्जित अवकाश नही लिए है तो इसे आप पूरी सर्विस के दौरान कभी भी ले सकते है।
👉अर्जित अवकाश खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा ही अप्रूव्ड किये जाते है(इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी से एक बार पूछा जा सकता है कन्फर्म करने के लिए)
👉शिक्षको के अर्जित अवकाश का नकदीकरण (encashment) नही होता है।
👉 अर्जित अवकाश के मानव संपदा पोर्टल पर अंकन के संबंध में आदेश आ चुका है
आप समस्त 31 जनवरी तक अपने अर्जित अवकाश का अंकन करवा कर भविष्य में उपभोग कर सकते हैं |