बेसिक शिक्षकों के मानव सम्पदा पोर्टल में अर्जित अवकाश 31 जनवरी 2022 तक अंकित किए जाने का आदेश जारी । Earn Leave Update in Ehrms Portal till 31 January
अर्जित अवकाश
1978 के पूर्व शिक्षको को प्रति वर्ष 3 अर्जित अवकाश मिलता था,
*परन्तु
शासनादेश स.सामान्य -4-1751/10/201-16 दिनांक 24 जून 1978 के अनुसार 1जनवरी 1978 से अब प्रति वर्ष मात्र एक अर्जित अवकाश देय है।
अर्जित अवकाश लैप्स नही होता है।
अगर आप कैलेंडर वर्ष में अर्जित अवकाश नही लेते है तो अगले कैलेंडर वर्ष में जुड़ जाता है,
जैसे–अगर आपने 5 अब तक साल तक सर्विस की है और आप अब तक एक भी अर्जित अवकाश नही लिए है तो इसे आप पूरी सर्विस के दौरान कभी भी ले सकते है।
अर्जित अवकाश खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा ही अप्रूव्ड किये जाते है(इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी से एक बार पूछा जा सकता है कन्फर्म करने के लिए)
शिक्षको के अर्जित अवकाश का नकदीकरण (encashment) नही होता है।
अर्जित अवकाश के मानव संपदा पोर्टल पर अंकन के संबंध में आदेश आ चुका है
आप समस्त 31 जनवरी तक अपने अर्जित अवकाश का अंकन करवा कर भविष्य में उपभोग कर सकते हैं |