हाईकोर्ट का आदेश : स्थायी, अस्थायी, संविदा, तदर्थ महिला कर्मचारियों में नही हो सकता विभेद, सरकार नही कर सकती भेदभाव, हर महिला कर्मचारी 180 दिन के मातृत्व अवकाश की हकदार


ाईकोर्ट का आदेश : स्थायी, अस्थायी, संविदा, तदर्थ महिला कर्मचारियों में नही हो सकता विभेद, सरकार नही कर सकती भेदभाव, हर महिला कर्मचारी 180 दिन के मातृत्व अवकाश की हकदार

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