RRC Group D 1 लाख भर्ती 2019: जानें कैसे और किसे मिलेगा 10 फीसदी EWS आरक्षण, जाने पूरी सटीक जानकारी यहाँ👇👇

RRC Group D Recruitment 2019: रेलवे ग्रुप डी (लेवल-1) के पदों पर निकली 1,03,769 भर्तियों के लिए आवेदन पक्रिया जारी है। इस बार रेलवे भर्ती में जनरल कैटेगरी के गरीब लोगों के लिए 10 फीसदी सीटें आरक्षित की गई हैं। कुल 1,03,769 वैकेंसी में से 10381 वैकेंसी जनरल कैटेगरी के गरीब लोगों (10 फीसदी सवर्ण वर्ग कोटा या EWS कोटा) के लिए आरक्षित की गई हैं। उम्मीदवार 12 अप्रैल, 2019 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जनरल कैटेगरी आरक्षण पाने के लिए उम्मीदवार को आय एवं सपत्ति प्रमाण पत्र बनवाना होगा। यहां जानें कैसे मिलेगा मिलेगा ये आरक्षण, क्या हैं इससे जुड़ी शर्तें- 

1. जो व्यक्ति SC/ST/OBC-NCL आरक्षण में शामिल नहीं होगा और जिसके परिवार की सालाना इनकम 8 लाख रुपये से कम होगी, उसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आरक्षण का लाभ लेने योग्य माना जाएगा। इस इनकम में वित्तीय वर्ष में सभी स्त्रोतों से प्राप्त आय शामिल होगी जैसे सैलेरी, कृषि, बिजनेस, प्रोफेशन आदि। 

2. वित्तीय वर्ष 2018-2019 माना जाएगा। यानी आय एवं संपत्ति वित्तीय वर्ष 2018-2019 से देखी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2018-2019 में परिवार की सालाना आय सभी स्त्रोंतों से 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। 

3. इसके अलावा अगर किसी भी उम्मीदवार के पास या उसके परिवार के पास नीचे दी गई चीजों में से एक भी चीज है तो उसे EWS आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा- 

क. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि
ख. 1000 स्क्वायर फीट या उससे अधिक का रिहायशी फ्लैट 
ग. अधिसूचित म्यूनिसिपालिटीज क्षेत्र में 100 स्क्वायर गज का रिहायशी प्लाट 
घ. अधिसूचित म्यूनिसिपालिटीज क्षेत्र से अन्य किसी क्षेत्र में 200 स्क्वायर गज या उससे अधिक का  रिहायशी प्लाट 

क्या है परिवार की इनकम 
जब उम्मीदवार की परिवार की इनकम की बात की जाएगी तब उसका मतलब होगा- खुद आवेदक की इनकम, उसके पेरेंट्स की इनकम, 18 वर्ष से कम उम्र के भाई-बहन की इनकम, पत्नी/पति की इनकम और 18 वर्ष से कम आयु के पुत्र/पुत्री की इनकम। इन सबकी आय को जोड़ा जाएगा। कुल राशि को परिवार की इनकम माना जाएगा। 

EWS कोटे (10 प्रतिशत गरीब जनरल कैटेगरी कोटा या गरीब सवर्ण वर्ग आरक्षण) का लाभ उसी परीक्षार्थी को मिलेगा, जिसने अधिकृत अथॉरिटी से आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र (Income and Asset Certificate) बनवाया हुआ होगा। केवल अधिकृत अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट ही मान्य होगा। EWS आरक्षण पाने के लिए जानें कौन कर सकता है सर्टिफिकेट जारी- 

1- डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट / एडिश्नल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / डिप्टी कमिश्नर / एडिश्नल डिप्टी कमिश्नर / फर्स्ट क्लास स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट / सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट / एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर 
2- चीफ प्रेजिडेंसी मजिस्ट्रेट / एडिश्नल चीफ प्रेजिडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेजिडेंसी मजिस्ट्रेट 
3- तहसीलदार या उससे ऊपर की रैंक के रेवेन्यू ऑफिसर और 
4- जहां परीक्षार्थी आमतौर पर रहता है, वहां का सब डिविजनल ऑफिसर

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