ITR दाखिल करने की तारीख फिर बढ़ाई गई, टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, जानें फाइल करने का तरीका

Income tax return (ITR) filing deadlines extended: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान जारी कर यह सूचना साझा की है। सरकार के इस फैसले से लाखों टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी।

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Income tax return (ITR) filing deadlines extended: केंद्र सरकार ने ने बुधवार (24 जून 2020) को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया। इसके अलावा वित्त वर्ष 2019-2020 (एवाई 2020-21) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन को 30 नवंबर 2020 तक पहले ही बढ़ाया जा चुका है

यही नहीं छोटे और मध्यम वर्ग के करदाताओं को कोरोना संकट की इस घड़ी में राहत मिल सके इसके लिए सरकार ने टैक्सपेयर्स के मामले में स्व-मूल्यांकन टैक्स के भुगतान की डेडलाइन भी बढ़ा दी है। वहीं टैक्सपेयर्स (1 लाख से ज्यादा कर देयता) के लिए स्व-मूल्यांकन टैक्स भुगतान की डेडलाइन विस्तार नहीं होगा।संबंधित खबरें

महामारी के प्रसार को देखते हुए टैक्सेशन और अन्य कानून अध्यादेश 2020 के तहत सरकार ने मार्च में इनकम टैक्स कानून के विभिन्न अनुपालनों की समयसीमा को 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया था। इसी को आगे बढ़ाने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई है जिसमें नई डेडलाइन 31 जुलाई घोषित की गई है।

टैक्स ऑनलाइन भरना बेहद आसान है और इसमें कुछ ही मिनट लगते हैं। आप घर बैठे ही इस काम को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए कुछ आसान से स्टेप्स को फॉलो करना होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट https://www.tin-nsdl.com/ पर विजीट करना होगा। इसके बाद ‘Services’ सेक्शन पर जाना होगा।

ड्रॉप डाउन मेन्यू से ई-पेमेंट के लिए ‘Pay Taxes Online’ विकल्प को चुनें। पनी जरूरत के हिसाब से चालान का ऑप्शन सलेक्ट करें मसलन ये TNS 280, ITNS 281, ITNS 282, ITNS 283, ITNS 284 या फॉर्म 26 डिमांड पेमेंट आदि।इतन करते ही आपको PAN और TAN आदि की जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही चालान डिटेल्स भी। बैंक, नाम और एड्रेस आदि की जानकारी भी दर्ज करें और ‘Submit’ पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपको कन्फर्मेश मैसेज मिलेगा जिसके बाद आप बैंक के नेट-बैंकिंग पोर्ट पर रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। यहां नेट बैंकिंग के लिए लॉग इन करें।

जैसे ही आप लॉग इन करेंगे आपको पेमेंट डीटेल्स भरने के लिए कहा जाएगा। इस भरें और पेमेंट कर दें। इसके बाद वेबसाइट पर CIN के साथ अन्य जानकारियां आ जाएंगी। इन जानकारियों को आप कहीं पर नोट कर लें या फिर प्रिंट निकाल लें। बता दें कि हाल ही में वित्त वर्ष 2018-19 के लिए देरी से रिवाइज्ड इनकम रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया है।

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