अंतर्जनपदीय ट्रांसफर : बीच सत्र में शिक्षकों के ट्रांसफर करने पर मा0 न्यायालय ने लगाई रोक , देखें ऑर्डर का ऑपरेटिव पार्ट

प्रयागराज: बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के अंतर जिला तबादलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा सत्र के बीच में कोई तबादला नहीं किया जाएगा। सरकार को इसका पालन करते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि नियुक्ति नियम है और तबादला अपवाद। सरकार को शर्ते लगाने का अधिकार है। किसी भी अध्यापक को तबादले का अधिकार नहीं है।● बीच सत्र में ट्रांसफर करने पर मा0 न्यायालय ने लगाई रोक● अविवाहित शिक्षिकाओं को मिल सकेगा शादी के बाद ट्रांसफर का दूसरा मौका● विवाहित शिक्षिकाओं को सिर्फ एक बार ही ट्रांसफर का मिलेगा मौका● असाध्य रोग की स्थिति में महिला/पुरुष शिक्षक को मिल सकेगा ट्रांसफर का दूसरा मौका● दिव्यांग महिला शिक्षिकाओं को मिल सकता है ट्रांसफर का दूसरा मौका● दिव्यांग पुरुष शिक्षकों को ट्रांसफर का दूसरा मौका देने से कोर्ट का इंकार
दिव्या गोस्वामी सहित दर्जनों याचिकाओं पर 44 पृष्ठ के विस्तृत फैसले में न्यायमूर्ति अजित कुमार ने कहा कि प्रत्येक अध्यापक को अंतर जिला तबादला के लिए एक ही अवसर दिया जाएगा। केवल उस अध्यापिका को दूसरा अवसर मिलेगा जिसने नियुक्ति के बाद शादी किया है। उन अध्यापकों को भी तबादला का दूसरा अवसर मिलेगा, जो गंभीर रूप से बीमार होंगे और उन्हें तत्काल इलाज की जरूरत होगी। शारीरिक रूप से अक्षम अध्यापक को भी एक ही अवसर दिया जाएगा। सेना या अर्धसैनिक बलों में तैनात होने वालों के माता-पिता के सहारे के लिए उनकी
अध्यापक पत्नियों को दूसरा अवसर मिलेगा
अंतर्जनपदीय स्थानांतरण प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय का मुख्य भाग देखें:-

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.