जनपद के अंदर पारस्परिक स्थानांतरण हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय-बहराइच के द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी।

जनपद के अंदर पारस्परिक स्थानांतरण हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय-बहराइच के द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी।

प्राथमिक विद्यालय तथा संविलियन विद्यालय के प्राथमिक अनुभाग में अध्ययनरत कक्षावार बच्चों हेतु तैनात अध्यापकों के लिए विषयवार वर्गीकरण (Subject Mapping) नहीं किया जाता है। अतः पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के मध्य भाषा/विज्ञान/गणित की बाध्यता नहीं होगी।

पारस्परिक स्थानान्तरण के लिए निम्नलिखित श्रेणियाँ ही अनुमन्य है-_👇

 

क- प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालयों का प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय।

 

 ख- प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालयों का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय।

 

ग- सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय।

 

घ- सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय।

 

ड- प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालयों का प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय,

 

 च- उपरोक्त मानक संविलियन वाले विद्यालयों पर भी इन्ही श्रेणियों में अनुमन्य होगें,,,।।।

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